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Sirsa News : हरियाणा के सिरसा में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध ड्रोन या उड़ती हुई वस्तु दिखे तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर सूचना दें
पुलिस और जिला प्रशासन ने सभी जिला निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ड्रोन या उड़ती हुई वस्तु या उन्हें उड़ाने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें ।

Sirsa News : हरियाणा के सिरसा में धारा 163 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है । पुलिस और जिला प्रशासन ने सभी जिला निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ड्रोन या उड़ती हुई वस्तु या उन्हें उड़ाने वाले किसी भी व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 112 पर दें ।
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सिरसा जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. मयंक गुप्ता ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है । पुलिस एवं जिला प्रशासन जिले में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह सतर्क एवं प्रतिबद्ध है ।
उन्होंने नागरिकों से इस दौरान शांति बनाए रखने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह किया । जो नागरिक सूचना उपलब्ध कराएगा उसे जिला प्रशासन द्वारा नकद पुरस्कार दिया जाएगा । यह कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है ।