Temporary Private Schools:हरियाणा में अस्थाई निजी स्कूलों की मनमानी के चलते शिक्षा निदेशालय का बड़ा निर्णय, दिया ये निर्देश
हरियाणा में अस्थायी मान्यता के आधार पर चल रहे 363 निजी स्कूलों में से केवल 41 ने ही अब तक एश्योरेंस फीस जमा कराई है।
Temporary Private Schools: हरियाणा में अस्थायी मान्यता के आधार पर चल रहे 363 निजी स्कूलों में से केवल 41 ने ही अब तक एश्योरेंस फीस जमा कराई है।
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जबकि चालू शैक्षणिक सत्र के लिए सरकार द्वारा दी गई राहत के बावजूद ज्यादातर अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों ने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
शिक्षा निदेशालय ने अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड को एक पोर्टल खोलने का निर्देश दिया है ताकि संबंधित स्कूल विलंब शुल्क के साथ-साथ आश्वासन राशि का भुगतान कर सकें और संबद्धता शुल्क जमा कर सकें।
साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है कि जो निजी स्कूल सुनिश्चित राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं,उनके बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा सरकारी स्कूलों से दिलायी जाये।सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र का साल खराब न हो।
शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2003 से पहले अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को इस शर्त पर संबद्धता शुल्क लेने की अनुमति दी कि वे अगले वर्ष स्थायी मान्यता प्राप्त करने के बाद ही बच्चों का नामांकन होगा।
सभी स्कूलों को आश्वासन राशि जमा करने का निर्देश दिया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्थायी मान्यता प्राप्त नहीं करने पर ये स्कूल 1 अप्रैल से बंद हो जायेंगे।1 अप्रैल 2007 से पहले स्थापित निजी स्कूलों को अस्थायी संबद्धता देने का निर्णय लिया गया।