हरियाणा

Hit And Run Law:हिट एंड रन कानून का हरियाणा में जोरदार विरोध,ट्रांसपोर्टरों और निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल जारी,

नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों और निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही।

Hit And Run Law:नए हिट-एंड-रन कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों और निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही।ट्रांसपोर्टरों द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दूसरे दिन कैथल के अधिकांश ऑटो चालकों ने भी वाहन चालकों को अपना समर्थन दिया है।

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मंगलवार की सुबह से शहर में कई जगहों पर ऑटो नहीं चले।इस बीच ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण कई व्यापारियों का माल नहीं आ सका है।वाहन चालकों के समर्थन में बुधवार को रोडवेज कर्मचारी भी दो घंटे का प्रदर्शन करेंगे।प्रदर्शन के बाद रोडवेज बसों की हड़ताल का निर्णय लिया जाएगा।Hit And Run Law

मंगलवार को फतेहाबाद में एक भी निजी बस सड़क पर नहीं दिखी,जिससे लोकल रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।फतेहाबाद से रतिया,टोहाना,भूना,नरवाना,भट्टू कलां,नोहर,भादरा और सिरसा तक निजी बसें चलती हैं। जिले में 107 निजी बसें हैं और ये सभी मंगलवार को पूरी तरह बंद रहीं।

Hit And Run Law

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामलों के लिए नया कानून बनाया है।अधिनियम के तहत, यदि ड्राइवर की गलती से दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ड्राइवर मौके से भाग जाता है,तो उसे 10 साल की कैद और 7 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। बस, ट्रक, पिकअप और टेंपो चालकों पर असर पड़ेगा। कई राज्यों में इसका विरोध हो रहा है।Hit And Run Law

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