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High Court On Bike Stunts: सड़क पर बाइक से स्टंट करने वालों की आ गई स्यामत, हाईकोर्ट ने दिया सख्त फैसला, जानिए क्या कहा

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि सड़क पर बाइक से स्टंट करना गंभीर अपराध की श्रेणी में आएगा। अदालत ने इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की है।

High Court On Bike Stunts: अगर आप बाइक से सड़क पर स्टंट करते हैं या किसी को ऐसा करते देखते हैं तो अब सावधान हो जाइए। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि बाइक से पहिया उतारना बहादुरी नहीं बल्कि गंभीर अपराध है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए कानून को कड़ा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने माना है कि मौजूदा कानून इस बढ़ती समस्या को रोकने के लिए अपर्याप्त हैं।High Court On Bike Stunts

उच्च न्यायालय ने क्या कहा?
दरअसल, न्यायमूर्ति वी.एस. जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रीशानंद ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) में स्टंट जैसी खतरनाक गतिविधियों को रोकने के लिए कोई धारा नहीं है।

इसलिए अब राज्य सरकार और पुलिस को मिलकर ऐसे स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने होंगे, ताकि सड़कें सुरक्षित रहें।

युवाओं में स्टंटबाजी का चलन क्यों बढ़ रहा है?
इन दिनों युवा लोग बाइक स्टंट को ‘स्टाइल’ या ‘डेयर’ की तरह समझते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि इससे न केवल स्टंटमैन, बल्कि उसके पीछे वाले व्यक्ति और सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान भी जोखिम में पड़ती है..

पहले ये स्टंट बड़े शहरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब ये गांवों और कस्बों तक फैल गए हैं। यह किसी एक राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बनती जा रही है।

आरोपी को नहीं मिली जमानत
पुलिस ने बाइक स्टंट के सिलसिले में अरबाज खान नामक युवक को गिरफ्तार किया है, जो पहले भी स्टंट करते हुए पकड़ा जा चुका है। इस बार उसने पुलिस को गाली दी, उनके साथ मारपीट की और स्टंट के साथ-साथ मोबाइल फोन भी पानी में फेंक दिया।

अदालत ने इसे न केवल यातायात उल्लंघन माना, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा का गंभीर मामला माना और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

अब स्टंटमैनों का क्या होगा?
अब जो लोग बाइक से सड़क पर स्टंट करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरू यातायात पुलिस ने ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) रद्द करने का निर्णय लिया है। स्टंटमैन की बाइक या स्कूटर जब्त कर ली जाएगी।

यदि कोई छोटा-मोटा स्टंट करता है तो उस वाहन के मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही स्टंटमैनों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उनसे लिखित माफी भी ली जाएगी ताकि वे भविष्य में ऐसी गलती न दोहराएं।

पुलिस ने हाल ही में कई स्कूटर जब्त किए हैं और कई युवकों को हिरासत में लिया है। हालांकि बाद में कुछ लोगों को स्टेशन बेल पर छोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस अब ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरतती।

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