Delhi Fuel Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 जुलाई से लागू नई ईंधन नीति, इन कारों को नहीं मिलेगा ईंधन, जानें पूरा मामला
Delhi Fuel Ban: दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है. 10 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को 1 जुलाई 2025 से ईंधन नहीं मिलेगा. आइए जानते हैं डिटेल.

Delhi Fuel Ban: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब दिल्ली सरकार के नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से किसी भी पेट्रोल पंप पर 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों में ईंधन नहीं भरा जाएगा. यह नियम वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की गाइडलाइन के मुताबिक लागू किया गया है.
कैसे होगी निगरानी?
नियम की निगरानी और उसे लागू करने के लिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरे लगाए जाएंगे.
ये कैमरे वाहन की लाइसेंस प्लेट को स्कैन करके उसकी उम्र की पहचान करेंगे और अगर वाहन प्रतिबंधित श्रेणी में आता है तो उसमें ईंधन नहीं भरा जाएगा.
Delhi Fuel Ban
अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसका वाहन जब्त किया जा सकता है और उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वाहन मालिकों के पास अब क्या विकल्प हैं?
दरअसल, ये नियम 2014 और 2018 के आदेशों से जुड़े हैं, जिसमें एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने इन पुराने वाहनों की पार्किंग और संचालन पर रोक लगा दी थी। अब सरकार 2025 से नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए ईंधन की आपूर्ति भी बंद कर रही है।
अगर आपका वाहन इस नियम के तहत आता है तो आपके पास दो विकल्प हैं- पहला, वाहन को सरकारी स्क्रैपिंग सेंटर पर स्क्रैप करें, जिसके बदले में सरकार से कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, दूसरा, वाहन को एनसीआर क्षेत्र से बाहर ट्रांसफर करें, जिसके लिए एनओसी अनिवार्य होगी।
क्या इससे वायु गुणवत्ता में बदलाव आएगा?
सरकार का मानना है कि इस कदम से दिल्ली की सड़कों पर पुराने धुएं छोड़ने वाले वाहनों की संख्या में कमी आएगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए, अगर आपकी कार 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। यदि उस कार को बेचने, स्क्रैप करने या नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन में अपग्रेड करने की आवश्यकता है, तो इसे जल्द ही करें।