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EPFO Advance Claim: EPFO में जमा पैसों को लेकर आई खुशखबरी! अब एडवांस के लिए 1 लाख रुपये नहीं इतने होंगे क्लेम, समय अवधि मे भी होगा बदलाव

EPFO: PF खाताधारक अब बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के सीधे 5 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम निकाल सकेंगे। अभी अगर कोई 1 लाख रुपये से ज्यादा निकालना चाहता था तो उसे EPFO ​​दफ्तर जाकर मैनुअल वेरिफिकेशन कराना पड़ता था।

EPFO Advance Claim: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लाखों EPFO ​​सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि PF खाताधारक अब बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के सीधे 5 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम निकाल सकेंगे।

अभी अगर कोई 1 लाख रुपये से ज्यादा निकालना चाहता था तो उसे मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए EPFO ​​दफ्तर जाना पड़ता था जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी।

सरकार के इस फैसले के बाद EPFO ​​यूजर अब इमरजेंसी या जरूरत के समय 5 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।

EPFO Advance Claim

EPFO Advance Claim

ईपीएफओ ने सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सबसे पहले कोरोना महामारी के दौरान ऑटो-सेटलमेंट सुविधा शुरू की थी।

मई में बढ़ाई गई थी सीमा
मार्च 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति (ईसी) ने ऑटो-सेटलमेंट सीमा (एएसएसी) को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

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इससे पहले मई 2024 में सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। ईपीएफओ के इस फैसले से ऑटो-सेटलमेंट दावों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई थी।

वित्त वर्ष 2023-24 में जहां करीब 90 लाख ऑटो-सेटलमेंट दावे थे। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर करीब 2 करोड़ हो जाएगी।

ऑटो-सेटलमेंट सुविधा के तहत ईपीएफओ सदस्य बीमारी के इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी या घर के निर्माण या खरीद के लिए 5 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि निकाल सकते हैं।

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