EPFO Advance Claim: EPFO में जमा पैसों को लेकर आई खुशखबरी! अब एडवांस के लिए 1 लाख रुपये नहीं इतने होंगे क्लेम, समय अवधि मे भी होगा बदलाव
EPFO: PF खाताधारक अब बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के सीधे 5 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम निकाल सकेंगे। अभी अगर कोई 1 लाख रुपये से ज्यादा निकालना चाहता था तो उसे EPFO दफ्तर जाकर मैनुअल वेरिफिकेशन कराना पड़ता था।

EPFO Advance Claim: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। लाखों EPFO सदस्यों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की है कि PF खाताधारक अब बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के सीधे 5 लाख रुपये तक का एडवांस क्लेम निकाल सकेंगे।
अभी अगर कोई 1 लाख रुपये से ज्यादा निकालना चाहता था तो उसे मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए EPFO दफ्तर जाना पड़ता था जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी।
सरकार के इस फैसले के बाद EPFO यूजर अब इमरजेंसी या जरूरत के समय 5 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी।
EPFO Advance Claim
ईपीएफओ ने सदस्यों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सबसे पहले कोरोना महामारी के दौरान ऑटो-सेटलमेंट सुविधा शुरू की थी।
मई में बढ़ाई गई थी सीमा
मार्च 2025 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की कार्यकारी समिति (ईसी) ने ऑटो-सेटलमेंट सीमा (एएसएसी) को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
इससे पहले मई 2024 में सीमा को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया था। ईपीएफओ के इस फैसले से ऑटो-सेटलमेंट दावों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई थी।
वित्त वर्ष 2023-24 में जहां करीब 90 लाख ऑटो-सेटलमेंट दावे थे। वहीं वित्त वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर करीब 2 करोड़ हो जाएगी।
ऑटो-सेटलमेंट सुविधा के तहत ईपीएफओ सदस्य बीमारी के इलाज, बच्चों की शिक्षा, शादी या घर के निर्माण या खरीद के लिए 5 लाख रुपये तक की अग्रिम राशि निकाल सकते हैं।