Haryana Traffic Rules: प्रदूषण को कम करने के लिए हरियाणा मे इन वाहनों के प्रवेश पर लगेगा प्रतिबंध, और ये जिले होंगे एनसीआर में शामिल
Traffic Rules: हरियाणा प्रदूषण कम करने के लिए जल्द ही कुछ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ये नियम एक नंबर से लागू किए जाएंगे। नवंबर से जिलों में बीएस-4 मानक वाली बसें बंद कर दी जाएंगी।

Haryana Traffic Rules: हरियाणा में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है। प्रशासन ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने लोगों को गर्मी से बचकर रहने की सलाह दी है।
वहीं, दूसरी ओर सरकार प्रदूषण से निजात पाने के लिए दिल्ली की तरह कदम उठाएगी। सरकार प्रदूषण कम करने के लिए हरियाणा और एनसीआर के जिलों में सख्त कदम उठाएगी।
Haryana Traffic Rules
इन बसों पर लगेगी रोक
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PPCB) ने दिल्ली की तरह नवंबर से एनसीआर के जिलों में बीएस-4 मानक वाली बसों का संचालन बंद करने का फैसला किया है।
यह नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रेप) के तहत बीएस-4 मानक वाली बसों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है।
इन वाहनों पर प्रतिबंध
प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए सोनीपत के साथ-साथ हरियाणा के एनसीआर के अन्य जिलों में भी यह व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके दायरे में दिल्ली से आने वाले बीएस-4 मानक वाले डीजल वाहन आएंगे, जैसे छोटे वाहन, लोडिंग वाहन, मिनी ट्रक व अन्य छोटे व्यावसायिक वाहन।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लोगों से साफ अपील की है कि वे नवंबर से पहले अपने बीएम-4 मानक वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें। नियमों का उल्लंघन करने वाले दो लोगों को पुलिस कोर्ट ले जाएगी।
ये जिले एनसीआर में होंगे शामिल
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता निर्मल कश्यप के अनुसार नवंबर से हरियाणा के एनसीआर क्षेत्र में बीएस-4 मानक वाली बसों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
करनाल, जींद, सोनीपत, पानीपत, भिवानी, पोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़ व पलवल जैसे जिले भी एनसीआर क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे।