Haryana News : हरियाणा में शराब के शौकीनों को लगने वाला है जोर का झटका, हरियाणा में बंद होंगे ये ठेके
इस नीति के तहत अब 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में कोई उप-विक्रय दुकान स्थापित नहीं की जाएगी ।

Haryana News : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी गई । इस नीति में प्रमुख संरचनात्मक सुधार करते हुए आबकारी नीति वर्ष को अब वित्तीय वर्ष से जोड़ दिया जाएगा ।
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यह पॉलिसी 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक 21.5 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी, जिसके बाद सभी भावी पॉलिसियां अप्रैल से मार्च वित्त वर्ष के अनुसार संचालित होंगी । Haryana News
इस नीति के तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 14,064 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा है । वित्त वर्ष 2024-25 में आबकारी एवं कराधान विभाग ने 12,650 करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 12,700 करोड़ रुपये एकत्र करके अच्छा प्रदर्शन किया है ।
इस नीति के तहत अब 500 या इससे कम आबादी वाले गांवों में कोई उप-विक्रय दुकान स्थापित नहीं की जाएगी । यह कदम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है । इस नीति के लागू होने से हरियाणा भर में 152 मौजूदा उप-दुकानें बंद हो जाएंगी ।
नई नीति में शराब के प्रचार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं । सभी प्रकार के विज्ञापन, यहां तक कि लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र के भीतर भी, अब स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित रहेंगे । इनमें से किसी का भी उल्लंघन होने पर पहली बार उल्लंघन करने पर जुर्माना 1 लाख रुपये, दूसरी बार उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तथा तीसरी बार उल्लंघन करने पर 3 लाख रुपये होगा । इसके बाद कोई भी उल्लंघन गंभीर चूक माना जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप आवंटित क्षेत्र को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी । Haryana News
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नीति में शराबखानों के संचालन के लिए दिशा-निर्देशों को भी कड़ा किया गया है (एल-52) । अब शराबखाने केवल विभाग द्वारा अनुमोदित बंद परिसर में ही संचालित हो सकेंगे तथा वे राहगीरों को दिखाई नहीं देने चाहिए । मधुशाला में लाइव गायन, नृत्य या नाटकीय प्रदर्शन सख्त वर्जित होंगे । शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानें सुबह 4 बजे के बाद नहीं खुल सकेंगी, जबकि पहले यह सीमा सुबह 8 बजे तक थी । Haryana News
कार्यक्रमों के लिए अस्थायी लाइसेंस (एल-12ए और एल-12ए-सी) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है । बैंक्वेट हॉल जैसे अपंजीकृत वाणिज्यिक स्थलों पर एक दिवसीय लाइसेंस के लिए अधिक शुल्क लिया जाएगा, विशेष रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला जैसे शहरी क्षेत्रों में । इस कदम से पंजीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा निगरानी में भी सुधार होगा । Haryana News
यह नीति सामाजिक उत्तरदायित्व और सार्वजनिक सुरक्षा पर विशेष जोर देती है । सभी लाइसेंस प्राप्त दुकानों और उप-दुकानों को स्पष्ट रूप से वैधानिक चेतावनियाँ प्रदर्शित करना आवश्यक किया गया है, जैसे कि “शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है” और “शराब के प्रभाव में वाहन न चलाएं”। इस पहल का उद्देश्य शराब के सेवन और उससे संबंधित अपराधों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है । Haryana News