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Charkhi Dadri Crime News:हरियाणा के चरखी दादरी मे मंदबुद्धि किशोरी से कई बार बलात्कार करने के दोषी को अदालत ने सुनाई 25 साल की सजा

हरियाणा के चरखी दादरी के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में एएसजे पुरूषोत्तम कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है।

Charkhi Dadri Crime News: हरियाणा के चरखी दादरी के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से बार-बार दुष्कर्म करने के आरोप में एएसजे पुरूषोत्तम कुमार की अदालत ने एक व्यक्ति को 25 साल कैद की सजा सुनाई है।

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दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है और इसे अदा न करने पर दोषी शेखर को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने कहा कि अक्टूबर 2021 में सोनीपत जिले के एक गांव की किशोरी से सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म का मामला सामने आया था।सदर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इसमें आरोप लगाया गया कि मानसिक रूप से कमजोर किशोरी के साथ मई 2019 से अगस्त 2020 तक कई बार बलात्कार किया गया मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पुरूषोत्तम कुमार की अदालत ने शेखर को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।अदालत ने सज़ा कम नहीं की।

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मामले के मुताबिक, 2021 में एक महिला ने सदर दादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि जब उसकी मां की मृत्यु हो गई तो उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी।उसके चाचा और चाची की मृत्यु हो गई और उसके चचेरे भाई का पालन-पोषण उसके पिता द्वारा किया जा रहा है।

2019 में, उसकी सौतेली माँ उसके चाचा की बेटी को एक शादी के लिए चरखी दादरी जिले के एक गाँव में ले गई थी।उस दौरान उसके चाचा की मंदबुद्धि बेटी के साथ एक युवक ने कई बार गलत काम किया।वर्ष 2020 में युवती उनके पास रहने आ गई।

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पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने चरखी दादरी जिले के सभी थाना व चौकी प्रबंधकों सहित जांच अधिकारियों को महिला विरुद्ध अपराध व पोक्सो एक्ट में तुरंत कार्रवाई कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर दोषियों को सजा दिलाने के निर्देश दिए हैं।

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