Rs 2000 Note Withdraw: 2 हजार रुपये के नोट वापस लेने के मामले पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से मांगी ये रिपोर्ट
RBI Decision: उपाध्याय ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2,000 रुपये के नोट बदल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 80,000 करोड़ रुपए के नोट बदले जा चुके हैं।

Rs 2000 Note Withdraw: सुप्रीम कोर्ट ने बिना पर्ची और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोट के निर्धारण को चुनौती देने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के मुद्दे पर अपनी रजिस्ट्री से रिपोर्ट मांगी है।
याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने यह आदेश जारी किया। इससे पहले शीर्ष अदालत ने इन अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली उपाध्याय की याचिका पर एक जून को तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था।
Rs 2000 Note Withdraw
गर्मी में याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी बेंच
पीठ ने कहा था कि वह गर्मी की छुट्टियों के दौरान ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं करेगी। उपाध्याय ने बुधवार को कहा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि माओवादी, आतंकवादी और अलगाववादी 2,000 रुपये के नोट बदल रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक 80,000 करोड़ रुपए के नोट बदले जा चुके हैं। उन्होंने कहा, ‘हम मीडिया रिपोर्ट्स पर नहीं जा सकते। आप शुक्रवार को इसका जिक्र करें। इस बीच, हम रजिस्ट्री की रिपोर्ट देखेंगे।’
50,000 करोड़ के नोट लौटे
अदालत ने पूछा कि जब मामला पहले ही उल्लेख किया जा चुका है तो इसे कैसे बदला जा सकता है। इससे पहले, अधिवक्ता उपाध्याय ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा था कि अपराधियों और आतंकवादियों द्वारा बिना पर्ची और पहचान पत्र के 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि बहुत कम समय में, बैंकों ने 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों के बदले ग्राहकों को अन्य मूल्यवर्ग के 50,000 करोड़ रुपये वापस कर दिए हैं।
उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 मई के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी। याचिका में, उन्होंने आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक (RBI) द्वारा बिना किसी दस्तावेज के 2,000 रुपये के बैंक नोटों की नोटबंदी को चुनौती दी थी। आरबीआई ने 19 मई को 2000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक खातों में जमा कराया जा सकता है या कम मूल्यवर्ग के नोटों से बदला जा सकता है।