Online Gaming GST: बड़ी खबर आई ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, वित्त मंत्रालय ने दी ऐसी जानकारी, GST पर लिया ये फैसला!

Online Gaming GST: ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से खास खबर सामने आ रही है. वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और भाग्य के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और विभिन्न दरों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने पर विचार कर रहा है।
Online Gaming GST: ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय की ओर से खास खबर सामने आ रही है. वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को कौशल और भाग्य के खेल की श्रेणियों में वर्गीकृत करने और विभिन्न दरों पर वस्तु एवं सेवा कर लगाने पर विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने कहा। ऑनलाइन गेम जहां जीत-हार का फैसला एक निश्चित परिणाम पर निर्भर है या जिसकी प्रकृति सट्टेबाजी या जुआ है, 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी के अधीन होगा।
मई में बैठक
आपको बता दें कि स्किल वाले ऑनलाइन गेम पर 18 फीसदी तक का टैक्स लगाया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग के कराधान पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा मई या जून में अपनी अगली बैठक में लिया जाएगा।
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ऑनलाइन खेल भाग्य पर आधारित नहीं
अधिकारी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “सभी ऑनलाइन गेम भाग्य, या सट्टेबाजी या जुए पर आधारित नहीं होते हैं।” वित्त मंत्रालय परिषद के समक्ष अपनी राय रखेगा। उन्होंने कहा कि कौशल आधारित और भाग्य आधारित खेलों में अंतर किया जाना चाहिए।
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18 फीसदी जीएसटी लगता है
ऑनलाइन गेमिंग वर्तमान में 18 प्रतिशत जीएसटी के अधीन है। ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल्स द्वारा ली जाने वाली कुल फीस पर टैक्स लगाया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह ने पिछले साल दिसंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी पर एक रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिल का है।
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यह जानकारी पहले आ रही थी
कैसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगाने के फैसले को स्थगित करने के मुद्दे पर संबंधित पक्षों के साथ और चर्चा की आवश्यकता बताई गई। सीतारमन ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह को मूल्यांकन प्रणाली पर संबंधित पक्षों की रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है।
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पहले क्या थी सिफारिश
घुड़दौड़ के मामले में, दांव पर लगी पूरी राशि के मूल्य पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव था। जीओएम ने इन वस्तुओं पर 28 प्रतिशत की उच्च दर से कर लगाने की सिफारिश की थी। सीतारमन ने कहा कि जीएसटी परिषद ने कर छूट और उलटा सुधार पर जीओएम की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।
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