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Punjab and Haryana High Court:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में 41 प्रश्नों के दोहराने का मामला पहुंचा हाई कोर्ट, मांगा गया जवाब

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा को खारिज कर दिया।

Punjab and Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 7 अगस्त को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीईटी परीक्षा को खारिज कर दिया।

ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर सरकार ने हरियाणा सरकार, कर्मचारी चयन आयोग और विजिलेंस ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

हाई कोर्ट ने झज्जर के विकास राय व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया.याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में 41 प्रश्न एक दिन पहले हुई परीक्षा के दोहराव थे।

लगभग 22,000 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने एक दिन पहले 6 अगस्त को ग्रुप 57 की परीक्षा दी थी और 7 अगस्त को ग्रुप 56 की परीक्षा दी थी ऐसे में उन्हें सीधा फायदा होगा.

याचिका में ग्रुप 56 की परीक्षा रद्द करने और 41 प्रश्नों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से दोबारा कराने की मांग की गई है।जांच याचिका के मुताबिक, 7 अगस्त 2023 को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र दोबारा दोहराया जाना एक व्यवस्थित धोखाधड़ी है.

इस मामले की विजिलेंस से जांच कर पता लगाना चाहिए कि एक साथ तैयार किये गये दो प्रश्नपत्रों में 41 प्रश्न एक जैसे कैसे थे. याचिकाकर्ता ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की गई है।

याचिका में आरोप लगाया गया कि कर्मचारी चयन आयोग की यह कार्यप्रणाली अनुचित, गैर-पारदर्शी, अनियमित और अनुचित तरीके को दर्शाती है।

इसका सीधा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ेगा जो 7 अगस्त की परीक्षा में ही बैठे थे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एच.एस. सेठी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को 20 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच पहले ही इस परीक्षा के नतीजों की घोषणा पर रोक लगा चुकी है।

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