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Pension news update: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है नियम, अब ऐसे मिलेगा पेंशन का पैसा!

Withdrawal Facility NPS Rules: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक प्रकार की निवेश योजना है। इस योजना के तहत खाताधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है।

Pension news update: पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर. अगर आप भी एनपीएस का लाभ उठा रहे हैं तो अब सरकार ने इसके नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक प्रकार की निवेश योजना है। इस योजना के तहत खाताधारकों को सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने एकमुश्त राशि और पेंशन का लाभ मिलता है।

Pension news update

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पीएफआरडीए ने जानकारी दी
ध्यान दें कि एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ नियमों के तहत पैसा निकाल सकते हैं। पीएफआरडीए ने इस बात की जानकारी दी है। पीएफआरडीए ने इस साल एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर कुछ नए नियमों में बदलाव किया है।

आवेदन नोडल अधिकारी को करना होगा
1 जनवरी 2023 के बाद आंशिक निकासी के लिए संबंधित नोडल अधिकारी को आवेदन करना होगा। आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। केवल एनपीएस खाताधारक, केंद्रीय, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

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PFRDA के चेयरमैन ने क्या कहा?
पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने कहा, ‘कई लोगों ने शिकायत की है कि हम फंड के साथ क्यों नहीं रह सकते।’ जब मेरा पैसा मुझे अच्छा प्रतिफल दे रहा है तो मुझे वार्षिकी क्यों लेनी चाहिए? मैं अपना पैसा मासिक या त्रैमासिक आधार पर निकालना चाहूंगा। अभी हम ऐसा कोई विकल्प पेश नहीं कर सकते। हम इस तरह के उत्पाद पर विचार कर रहे हैं।

वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद एकमुश्त राशि के रूप में सेवानिवृत्ति निधि का 60 प्रतिशत तक निकाल लेते हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत निधि अनिवार्य रूप से एक ‘वार्षिकी’ (प्रत्येक को भुगतान की जाने वाली एक निश्चित राशि) में चला जाता है इस बीच, एक व्यवस्थित निकासी योजना एनपीएस सदस्यों को 75 वर्ष की आयु तक आवधिक निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति देगी। सदस्य मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।

NPS Rule Change

निकासी की प्रक्रिया सिर्फ 2 दिनों में पूरी कर ली जाएगी
PFRDA द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, NPS से निकासी की समय सीमा को T4 से घटाकर T2 कर दिया गया है। यानी क्लीयरेंस की प्रक्रिया 4 दिन की जगह सिर्फ 2 दिन में पूरी हो जाएगी।

क्या है इस योजना की विशेषताएं-
>> एनपीएस खाते (NPS Account) से पैसा निकालने जाएं तो तीन बार ही निकाल सकते हैं.
>> आपको बता दें कि आप कुल योगदान का 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं.
>> नेशनल पेंशन सिस्टम का इस्तेमाल बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद और निर्माण, गंभीर बीमारी के लिए आंशिक निकासी के लिए किया जा सकता है.

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