हरियाणा

Kunwara Pension Scheme:3 महीने से ज्यादा हरियाणा से बाहर रहे तो नहीं मिलेगी कुंआरा पेंशन,जानिए पूरी खबर

हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने के लिए नियम तय किए हैं, लेकिन एक दिलचस्प नियम यह है कि अगर कोई पेंशनभोगी तीन महीने से अधिक समय तक हरियाणा से बाहर कही दूसरे राज्य मे रहता है, जब तक वह दूसरे राज्य मे रहेगा उस अवधि की पेंशन नहीं मिलेगी।

Kunwara Pension Scheme:हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने के लिए नियम तय किए हैं, लेकिन एक दिलचस्प नियम यह है कि अगर कोई पेंशनभोगी तीन महीने से अधिक समय तक हरियाणा से बाहर कही दूसरे राज्य मे रहता है, जब तक वह दूसरे राज्य मे रहेगा उस अवधि की पेंशन नहीं मिलेगी।

इसके अलावा पेंशन भी तभी शुरू होगी जब हरियाणा का मूल निवासी कम से कम एक साल से हरियाणा में रह रहा हो। जिला समाज कल्याण अधिकारी सत्यवान ढिलौर ने कहा कि वित्तीय सहायता योजना 2023 का लाभ उठाने के लिए पेंशनभोगी को अपने पहचान पत्र में आवश्यक डेटा अपडेट करना होगा।

तभी पात्र व्यक्ति को मासिक पेंशन के रूप में 2750 रुपये का भुगतान किया जाएगा। आवेदक की आयु 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हरियाणा का मूल निवासी भी होना चाहिए।

यह भी जरूरी है कि वह कम से कम एक साल से हरियाणा में रहता होना जरूरी है.यदि वह 1 वर्ष से हरियाणा में नहीं रह रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।हरियाणा सरकार ने अविवाहित पुरुषों और महिलाओं के लिए आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की है और उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये होनी चाहिए ।

जो लोग सरकार या स्वायत्त निकाय से कोई पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। 60 वर्ष की आयु के बाद विधवाओं और अविवाहित व्यक्तियों की पेंशन को वृद्धावस्था पेंशन में बदल दिया जाएगा।

किसी भी स्तर पर गलत या गलत जानकारी पाए जाने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को सहायता बंद करने का अधिकार होगा। परिवार पहचान पत्र में दर्ज डाटा के अनुसार पात्रता की जांच की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button