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Haryana News :पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर लगाई रोक,जानिए हाई कोर्ट ने रोक क्यों लगाई

Punjab Haryana High Court:पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

Wrestling Federation of India:पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनावों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने यह रोक हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर लगाई है. चुनाव आज होने वाले थे।

हरियाणा में मतदान को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया है. मामले की सुनवाई अब 28 अगस्त को होगी। हरियाणा कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। उन्हें राज्य ओलंपिक संघ द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

जबकि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा मान्यता प्राप्त है, यह राज्य ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है।भारतीय कुश्ती महासंघ ने चुनाव के लिए हरियाणा राज्य कुश्ती संघ को मतदान का अधिकार दिया है, जबकि हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है।

हरियाणा की दोनों एसोसिएशन चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गईं। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से वोट देने का अधिकार मांगा. मामले में रिटर्निंग ऑफिसर ने दोनों संगठनों को सुनने के बाद हरियाणा एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन को वोट देने का अधिकार दे दिया।

इसके बाद हरियाणा कुश्ती संघ ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।मामले पर तीन दिन, 3 अगस्त, 7 अगस्त और 8 अगस्त तक बहस हुई है। इस मामले में हाई कोर्ट को लगा कि इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है.

इसके बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चुनाव पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी

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