Haryana News:हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से होगा शुरू , कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम फैसला
हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

Haryana News :हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शुक्रवार को चंडीगढ़ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में 5 जून को जारी शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2016 को निरस्त करते हुए शिक्षक स्थानांतरण नीति, 2023 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई।नई नीति का उद्देश्य छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा करना, कर्मचारियों के बीच नौकरी से संतुष्टि बढ़ाना और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से शिक्षकों और स्कूलों के प्रमुखों का न्यायसंगत, मांग-संचालित वितरण सुनिश्चित करना है।
शिक्षक स्थानांतरण नीति 2016 में अधिसूचित की गई और इसमें संशोधन किया गया बाद में समय-समय पर इसमें कुछ बदलाव किये गये। समय के साथ, विभाग को वर्तमान नीति को लागू करने में कुछ चुनौतियों का अनुभव हुआ। इसलिए इस नीति को निरस्त करने और कुछ मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करके और कुछ नए प्रावधानों को शामिल करके नीति को संक्षिप्त और सटीक बनाने के लिए एक नई नीति लाने पर विचार किया गया।
हरियाणा सरकार ने देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों का मनोबल बनाए रखने के उद्देश्य से युद्ध में हताहत हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के परिवार के सदस्यों के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 को संशोधित किया है।
राज्य कैबिनेट की बैठक में नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. यह नीति भविष्य में युद्ध में हताहत हुए सैन्य सदस्यों पर लागू होगी। कैबिनेट की बैठक में अनुग्रह राशि नियम में विशेष मामले के रूप में छूट दी गई। शहीद सुरेंद्र सिंह के बेटे सिद्धार्थ को अनुकंपा के आधार पर डीएसपी पद पर तैनात किया गया है.
नियुक्ति देने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. व्यवसाय के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशि के अलावा अन्य अनियमित जमा योजनाओं को प्रतिबंधित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक तंत्र प्रदान करने के लिए, हरियाणा ने अनियमित जमा योजना अधिनियम को प्रतिबंधित करने के लिए नियम बनाए हैं।
इन नियमों को हरियाणा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध नियम, 2023 कहा जाएगा और आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।बैठक में “हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2” के तहत अधिसूचित “बाजार विकास सहायता योजना” में संशोधन को मंजूरी दी गई।
राज्य सरकार ने पहले की विभिन्न अस्पष्टताओं पर विचार करते हुए मौजूदा “बाजार विकास सहायता योजना” को और स्पष्ट किया है। नए संशोधन के अनुसार, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को अंतरराष्ट्रीय मेलों में भाग लेने के लिए 50,000 रुपये तक और राष्ट्रीय मेलों के लिए 25,000 रुपये तक की बोर्डिंग फीस प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए एडवांस प्रोग्राम नीति अधिसूचना में संशोधन को मंजूरी दी गई।




































