Haryana News: हिसार कोर्ट ने 9 लोगों को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानिए क्या है मामला?
मई 2018 में दर्ज हुए सुनील हत्याकांड का फैसला कल आया. कोर्ट ने इस मामले में नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है
Haryana News : मई 2018 में दर्ज हुए सुनील हत्याकांड का फैसला कल आया. कोर्ट ने इस मामले में नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडीजे डॉ. गगनदीप विचल ने मनोज, सुरजीत, सतबीर, राजाराम, सोमबीर, विकास, नवीन, शीनू और जग भगवान पर 38,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
बास पुलिस ने 26 मई को इन दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कि थी . मामूली विवाद के बाद सुनील घायल हो गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 16 अगस्त को हिसार कोर्ट ने इन 9 लोगों को दोषी करार दिया था।
मेहंद्रा निवासी विक्रम कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी सिनू उर्फ सुरेश शराब पी रहा था। 25 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे घरेलू हिसाब-किताब को लेकर उनमें विवाद हो गया। इस पर सिनू ने गुस्से में आकर गाली-गलौज कर दी।
मेहंद्रा निवासी विक्रम कुमार ने पुलिस को बताया कि वह मजदूरी करता है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी सिनू उर्फ सुरेश शराब पी रहा था। 25 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे घरेलू हिसाब-किताब को लेकर उनमें विवाद हो गया। इस पर सिनू ने गुस्से में आकर गाली-गलौज कर दी।
वह अपने घर चला गया. सिनू उसके घर गया और गाली-गलौज करने लगा. उसने सीनू उर्फ सुरेश को समझने के लिए अपने चाचा के लड़के मेहंदा के सुनीत को बुलाया था। उसके बुलावे पर गोहाना से सुनील, उसका साला मुनीष अपनी मोटरसाइकिल पर उसके गांव मेड़ा आए थे।
उन्हें आता देख मनोज, सुरजीत, सतबीर, राजाराम, सोमबीर विकास, नवीन, मशीन व जगभगवान ने उन पर तलवार, लाठी, डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। उन सभी ने सुनील पर कुल्हाड़ियों, तलवारों, लाठियों और लाठियों से वार किया। उसने मनीष को भी घायल कर दिया।
सुनील का बचाव करना शुरू कर दिया और उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। सुनील मारपीट से बेहोश हो गया। उन्होंने सुनील व मुनीष को इलाज के लिए हांसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।
वहां डॉक्टर ने सुनील को मृत घोषित कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। कोर्ट ने कल सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई