Haryana News :2004 बैच के 38 एचसीएस अधिकारियों को हाईकोर्ट से राहत, सरकार का सेवा समाप्ति का नोटिस रद्द
HCS Officers:2004 बैच के 38 एचसीएस अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्ति के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है।
Haryana News : अपने आदेश में जस्टिस एचएस सेठी ने कहा कि भर्ती को लेकर मामला पीठ के समक्ष लंबित है. उस दौरान सरकार ने खंडपीठ को बताया था कि भर्ती में 38 आवेदक बेदाग पाये गये हैं.
हरियाणा सरकार ने इन आवेदकों को नियुक्ति देने का फैसला किया था। अब उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस देना ठीक नहीं है। 2004 बैच के 38 एचसीएस अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी सेवा समाप्ति के लिए हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर दिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने पहले उन्हें यह कहते हुए पीठ के समक्ष नियुक्त किया था कि वे बेदाग हैं और अब उन्हें सेवा समाप्ति का नोटिस कैसे दिया जा सकता है।सरकार चाहे तो पहले बेंच के सामने जाकर यह मान ले कि याचिकाकर्ता बेदाग नहीं थे और उस वक्त सरकार का फैसला गलत था.
इसके बाद अगर पीठ अनुमति देती है तो सरकार उन्हें नोटिस जारी कर सकती है। इंद्रजीत और अन्य ने उन्हें जारी बर्खास्तगी नोटिस को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि सरकार ने उन्हें छह साल की नियमित सेवा के बाद 27 नवंबर, 2021 को नोटिस जारी किया था।
2004 एचसीएस भर्ती के संबंध में हरियाणा सरकार ने 2016 में हाई कोर्ट में कहा था कि याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं में कोई खामी नहीं थी। तब सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी नियुक्ति करने का निर्णय लिया था ।अब सरकार ने पूरी भर्ती रद्द करने का फैसला लिया है.
इसी फैसले के तहत सरकार के फैसले और कोर्ट के आदेश से नियुक्त याचिकाकर्ताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी किया गया. याचिकाकर्ता का कहना था कि वह भर्ती में बेदाग अभ्यर्थी रहा है और पूरी भर्ती रद्द करना उसके साथ अन्याय होगा।
ऐसे में कारण बताओ नोटिस न सिर्फ अवैध है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के विपरीत है. हाई कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिकाकर्ताओं को जारी सेवा समाप्ति के नोटिस को रद्द करने का आदेश दिया.