Haryana News:सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट पर लगाई रोक
चंडीगढ़ के सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के प्रशासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है।
Haryana News: चंडीगढ़ के सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों को पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति के प्रशासन के आदेश पर फिलहाल रोक लगाई है।
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सरकारी कॉलेजों के शिक्षकों की तर्ज पर 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का प्रावधान करने की मांग पर पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
डा. पवन शर्मा व अन्य ने एडवोकेट समीर सचदेवा के माध्यम से याचिका दायर कर बताया कि वह पीयू से मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षण है। चंडीगढ़ प्रशासन ने सहायता प्राप्त शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 वर्ष रखी है,
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सरकारी आवेदन के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। याचिकाकर्ता ने कहा कि चंडीगढ़ सीधे तौर पर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के तहत आता है और उच्च शिक्षा के मामले में यह यूजीसी से जुड़ा है।
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याचिकाकर्ताओं ने बताया कि केंद्र सरकार की 29 मार्च 2022 की अधिसूचनाओं के बाद यूटी प्रशासन ने सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों की आयु 65 वर्ष कर दी थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को इसका लाभ नहीं मिला।
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याचिकाकर्ता सहायता प्राप्त शिक्षक और प्रधानाचार्य हैं और उन्हें लाभ से वंचित करते हुए 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा रहा है, जो गलत है। ऐसा करना न केवल केंद्र सरकार की अधिसूचना के खिलाफ है बल्कि यूजीसी की गाइड लाइन का भी उल्लंघन है।
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याचिकाकर्ता ने अपील की कि चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले को रद्द कर दिया जाए और 60 साल की उम्र में याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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पंजाब -हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद याचिका पर यूटी सहित प्रशासन अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब देने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अभी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्ति होने आदेश पर रोक लगा दी है।