Haryana News:हरियाणा में महंगी होगी शराब, बीयर होगी सस्ती, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, जानिए कैबिनेट मे क्या क्या फेसले लिए
Haryana News: नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानों व गोदामों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
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सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. नई नीति के तहत 10,500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है। पिछली बार के 2,500 से ठेकों की कुल संख्या 100 से घटाकर 2,400 कर दी गई है। नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी
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नई आबकारी नीति के अनुसार अब हरियाणा में देशी-विदेशी शराब पीना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने शराब पर आबकारी और खुदरा परमिट शुल्क लगाया है। हालांकि रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत इसकी दरों को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है।
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नई आबकारी नीति के तहत लघु शिल्प ब्रुअरीज की लाइसेंस फीस और वाइनरीज की सुपरवाइजरी फीस कम करने का निर्णय लिया गया है। खुदरा शराब बिक्री जोन का आकार चार से घटाकर दो कर दिया गया है। इससे MSME सेक्टर को भी फायदा होगा।
मनसा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र शुष्क क्षेत्र घोषित
सरकार ने पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र के बाद अब नई नीति में पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास शराब के ठेके नहीं खोलने का फैसला किया है. वहीं जिन गांवों में गुरुकुल हैं वहां शराब के ठेके प्रतिबंधित रहेंगे।
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खुदरा शराब बिक्री क्षेत्र का आकार कम किया
छोटे शिल्प ब्रुअरीज के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का निर्णय लिया गया और वाइनरी के लिए पर्यवेक्षी शुल्क कम कर दिया गया है। खुदरा शराब बिक्री क्षेत्र का आकार चार से घटाकर दो कर दिया गया। इससे एमएसएमई सेक्टर के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे।
शराब कांच की बोतलों में मिलेगी
पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति 29 फरवरी के बाद शराब की बोतलों में पीईटी (प्लास्टिक) की बोतलों के उपयोग पर रोक लगाती है। इसके बाद शराब सिर्फ कांच की बोतलों में ही मिलेगी। नई नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिला स्तर पर आईएफएल (बीआईओ) के लेबल को भी नवीनीकृत करेगी।
अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए
नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड लगाए जाएंगे।