हरियाणा

Haryana News:हरियाणा में महंगी होगी शराब, बीयर होगी सस्ती, कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को दी मंजूरी, जानिए कैबिनेट मे क्या क्या फेसले लिए

Haryana News: नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानों व गोदामों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

यह भी पढे :हरियाणा सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं अनिवार्य की, जानिए फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के पद केसे भरे जाएगे

Haryana News

Haryana News

सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई. नई नीति के तहत 10,500 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य है। पिछली बार के 2,500 से ठेकों की कुल संख्या 100 से घटाकर 2,400 कर दी गई है। नई आबकारी नीति 12 जून से लागू होगी

Haryana News

Haryana News

नई आबकारी नीति के अनुसार अब हरियाणा में देशी-विदेशी शराब पीना और महंगा हो जाएगा। सरकार ने शराब पर आबकारी और खुदरा परमिट शुल्क लगाया है। हालांकि रेडी-टू-ड्रिंक बेवरेजेज और बीयर पर माइल्ड और सुपर माइल्ड कैटेगरी के तहत इसकी दरों को कम करने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है।

Haryana News

Haryana News

नई आबकारी नीति के तहत लघु शिल्प ब्रुअरीज की लाइसेंस फीस और वाइनरीज की सुपरवाइजरी फीस कम करने का निर्णय लिया गया है। खुदरा शराब बिक्री जोन का आकार चार से घटाकर दो कर दिया गया है। इससे MSME सेक्टर को भी फायदा होगा।

 

Haryana News

मनसा देवी मंदिर के आसपास का क्षेत्र शुष्क क्षेत्र घोषित
सरकार ने पवित्र नगरी कुरुक्षेत्र के बाद अब नई नीति में पंचकूला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर के आसपास शराब के ठेके नहीं खोलने का फैसला किया है. वहीं जिन गांवों में गुरुकुल हैं वहां शराब के ठेके प्रतिबंधित रहेंगे।

यह भी पढे :हरियाणा सीईटी परीक्षा को लेकर आई खुशखबरी, अब ये अभियार्थी भी दे सकेंगे Main परीक्षा

मनसा देवी मंदिर

खुदरा शराब बिक्री क्षेत्र का आकार कम किया
छोटे शिल्प ब्रुअरीज के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का निर्णय लिया गया और वाइनरी के लिए पर्यवेक्षी शुल्क कम कर दिया गया है। खुदरा शराब बिक्री क्षेत्र का आकार चार से घटाकर दो कर दिया गया। इससे एमएसएमई सेक्टर के लोग भी इसका लाभ उठा सकेंगे।

 

haryana news

 

शराब कांच की बोतलों में मिलेगी
पर्यावरण के अनुकूल उपाय के रूप में, नई नीति 29 फरवरी के बाद शराब की बोतलों में पीईटी (प्लास्टिक) की बोतलों के उपयोग पर रोक लगाती है। इसके बाद शराब सिर्फ कांच की बोतलों में ही मिलेगी। नई नीति ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जिला स्तर पर आईएफएल (बीआईओ) के लेबल को भी नवीनीकृत करेगी।

यह भी पढे :HSSC ने ग्रुप सी भर्ती में गलतियां सुधारने का दिया मौका , जानिए गलतियां सुधारने के लिए कब तक खुला रहेगा पोर्टल

 

haryana news
अग्निशमन यंत्र लगा होना चाहिए
नई नीति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए शहरी क्षेत्रों, सराय और थोक लाइसेंसधारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए अग्निशामक यंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकानों और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही शराब परोसने वाले सभी होटलों, पब और बार, रेस्तरां और कैफे के बाहर सावधानी बोर्ड लगाए जाएंगे।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button