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Haryana latest News: दो एकड़ से कम क्षेत्र की अवैध कॉलोनियां भी हो सकती हैं वैध, सरकार ने आवेदन की तारीख भी बढ़ाई

Haryana latest News:अवैध कॉलोनियों के निवासियों को राहत देते हुए सरकार ने खाली प्लॉटों पर विकास शुल्क 10 से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही बने मकानों पर विकास शुल्क पांच प्रतिशत रहेगा। यह शुल्क संबंधित क्षेत्र कृषि योग्य भूमि की संग्राहक दरों पर निर्णय लेंगे।

2024 के चुनाव से पहले प्रदेश ने सरकार राज्य निकाय क्षेत्र से चुने हुए अवैध कालोनियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने बड़े कॉल वैधोनियों के साथ मिलकर छोटे अवैध कॉलोनियों के लिए कम से कम 2 एकड़ क्षेत्र की शर्त हटा ली है। अब ये छोटी कॉलोनियां भी वैध हो सकती हैं, वर्तमान में बड़ी कॉलोनियों के साथ एप्रोच रोड संभावनाएं हैं। हालांकि, एकल कॉलोनी के लिए 2 एकड़ क्षेत्र की शर्त बनी रहेगी। साथ ही सरकार ने घोषणा के लिए आवेदन करने की सीमा 14 जुलाई को बढ़ा दी है। इस संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण कुमार गुप्ता ने सभी डीसी को पत्र भेजा है।

 

सरकार ने यह छूट एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर दी है। सरकार ने 2022 की चार कमेटी का गठन किया था। पत्र में कहा गया है कि सरकार का मानना है कि 19 जुलाई 2022 को जारी की गई शर्तों में कुछ क्लाज और मानदंड काफी सख्त हैं, जो पॉलिसी को लागू करने में बाधा बन रहे हैं। इसलिए सरकार ने कई छूट दी हैं। नए फैसले के तहत अब कॉलोनी को वैध करने के लिए आरडब्ल्यूए, कालोनोलाइजर या कॉलोनी के पांच सदस्य एक साथ आवेदन कर सकते हैं। बाद में उनकी सोसायटी रजिस्ट्रार करानी होगी। जबकि इससे पहले केवल आरडब्ल्यूए और कलोनाइजर को ही आवेदन का अधिकार था।

खाली प्लॉट पर विकास शुल्क 10 से घटाकर 8 प्रतिशत किया गया
अवैध कॉलोनियों के निवासियों को राहत देते हुए सरकार ने खाली प्लॉटों पर विकास शुल्क 10 से घटाकर 8 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही बने मकानों पर विकास शुल्क पांच प्रतिशत रहेगा। यह शुल्क संबंधित क्षेत्र कृषि योग्य भूमि की संग्राहक दरों पर निर्णय लेंगे। वाणिज्यिक घटक के लिए तीन उदाहरण। इसके अलावा, इन कलोनियों में इंडस्ट्रियल यूनिट, बंगले, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और बैंक्वेट हॉल आदि के प्लॉट को योजना में ठीक से दिखाया जाएगा और उन्हें छूट से बाहर रखा जाएगा।

ये भी मिली छूट
पहले एलायंस के लिए आवेदन करने की शर्त थी कि कॉलोनी में बाइकिंग प्लॉट की रजिस्ट्री हो सकती है, लेकिन अब सरकार ने राहत दी है कि या तो सेल डेड हो या फिर एक जुलाई 2022 से पहले रजिस्ट्रार एग्रीमेंट भी मान लेगी। इसके अलावा, पहले ए और बी श्रेणी के कॉलोनियों के लिए शर्त थी कि उनकी एप्रोच रोड 6 मीटर की हो और अंतर की सड़कें 3 मीटर तक हों लेकिन अब सी श्रेणी की कॉलोनियों के लिए 6 मीटर की शर्त को हटा दिया गया है। वहीं, पहले कालोनी में 500 मीटर क्षेत्र में पार्क जरूरी था, लेकिन अब कालोनाइजर का प्लॉट खाली है और कोई बिका नहीं है तो इसमें पार्क बनाया जा सकता है।

30 सितंबर तक वैध कॉलोनियां हैं
यह घोषणा कर चुके हैं कि अवैध कॉलोनियों को 30 सितंबर तक वैध कर दिया जाएगा। प्रदेश में करीब 3500 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं। इनमें से 1400 से अधिक कॉलोनियों को वैध करने के लिए प्रस्ताव शहरी लोगों ने पास कर दिया है। इनमें से 740 कॉलोनियां सूचनाओं पर खरी मिलीं। इनमें से पिछले माह ही निकाय क्षेत्र के अंदर आने वाले 190 कालोनियों को वैध करने को अधिकृत किया गया था। बाकी कॉलोनियों को भी वैध करने का काम चल रहा है।

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