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Haryana Electricity Bills:हरियाणा की मनोहर सरकार ने सोनीपत,झज्जर समेत 5 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को दी बड़ी खुशखबरी,

रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों अर्थात् करनाल,पानीपत,सोनीपत,झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 दिसंबर,2023 को मुख्य अभियंता,रोहतक,रोहतक के कार्यालय में किया जाएगा।

Haryana Electricity Bills:उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को विश्वसनीय,अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए बाध्य है।

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‘संपूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पावर कॉर्पोरेशन ने उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए हैं।Haryana Electricity Bills

पावर कॉरपोरेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम विनियम 2.8.2 के अनुसार प्रत्येक मामले में 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों होगी तो सुनवाई होगी।

रोहतक जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों अर्थात् करनाल,पानीपत,सोनीपत,झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 दिसंबर, 2023 को मुख्य अभियंता, रोहतक, रोहतक के कार्यालय में किया जाएगा।

Haryana Electricity Bills

कहा कि इस दौरान उपभोक्ताओं के गलत बिल,बिजली दरों से संबंधित मामले,मीटर सुरक्षा से संबंधित मुद्दे,खराब मीटर से संबंधित मुद्दे,वोल्टेज से संबंधित मुद्दों का निपटारा कर दिया जाएगा

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उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटारे के लिए फोरम में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए औसत बिजली शुल्क के आधार पर प्रत्येक माह के लिए दावा किया गया,गई राशि या उसके बराबर की राशि उसके द्वारा देय विद्युत शुल्क,जो भी कम हो,उपभोक्ता द्वारा जमा किया जाएगा।

इस दौरान उपभोक्ता को यह प्रमाणित करना होगा कि मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष लंबित नहीं है क्योंकि बैठक के दौरान इस अदालत या फोरम में लंबित मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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