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Supreme Court: नूंह हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,नफरत भरे भाषण के लिए सभी समुदायों को ठहराया जिम्मेदार

Haryana Nuh Voilence:सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले नफरत भरे भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीखी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ''नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए सभी समुदाय जिम्मेदार हैं।

Haryana News : सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले नफरत भरे भाषण पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तीखी टिप्पणी की। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा, ”नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए सभी समुदाय जिम्मेदार हैं।

समुदायों के बीच सौहार्द और सद्भावना होनी चाहिए. घृणास्पद भाषण से जुड़ी समस्याएँ चिंताजनक हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नूंह में सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित मामलों में याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से नफरत भरे भाषण से संबंधित सामग्री संबंधित नोडल अधिकारी को देने को कहा। नोडल अधिकारी आगे की कार्रवाई पर भी पैनी नजर रखें। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऐसे मामलों के लिए एक समिति गठित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था .

केंद्र ने 18 अगस्त को अगली सुनवाई में समिति पर जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट राज्य के डीजीपी को एक कमेटी बनाने के लिए भी कहेगा.यह याचिका पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी।याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को नफरत भरे भाषणों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

अपनी याचिका में, अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के 2 अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था, “हम राज्य सरकारों और पुलिस से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद करते हैं कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न दिया जाए और कोई हिंसा या संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाया जाए।

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