Kotkapura Firing Case: अकाली प्रमुख सुखबीर सिंह बादल को देश से बाहर जाने की मिली इजाजत, कोर्ट को बताई बड़ी वजह
Kotkapura Firing Case News: अकाली प्रमुख सुखबीर सिंह बादल जेएमआईसी फरीदकोट कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें 10 दिनों के लिए देश छोड़ने की इजाजत दी है.

Kotkapura Firing Case: कोटकपुरा गोलीकांड मामले में आरोपी अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. बादल ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMIC) फरीदकोट अदालत से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
फरीदकोट की जेएमआईसी अदालत ने उन्हें 10 दिनों के लिए देश छोड़ने की अनुमति दी। बादल ने विदेश में रह रही अपनी बेटी के स्नातक समारोह में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.
Kotkapura Firing Case

एसआईटी ने विरोध किया था
कोटकपुरा गोलीकांड मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की अर्जी का विरोध किया था. लेकिन फिर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ बादल को 10 दिनों के लिए देश छोड़ने की इजाजत दे दी.
कई शर्तों के साथ विदेश जाने की इजाजत
अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को जेड-प्लस सुरक्षा दी गई है और उनके वकील शिव करतार सिंह सेखों ने बादल की यात्रा का विवरण एक सीलबंद लिफाफे में अदालत को सौंप दिया है।
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वकील शिव करतार सिंह सेखों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और यात्रा के विवरण पर विचार करने के बाद, अदालत ने लिफाफे को सील कर दिया और बादल को विभिन्न शर्तों के साथ विदेश जाने की अनुमति दे दी।
क्या है कोटकपुरा गोलीकांड मामला
कोटकपुरा गोलीबारी मामला 2015 का है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग फरीदकोट में बिखरे हुए पाए गए। इससे सिख समुदाय नाराज हो गया. वे कोटकपुरा में एकत्र हुए और प्रदर्शन किया।

पुलिस ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें कुछ सिख प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। इस मामले ने पंजाब पुलिस और तत्कालीन अकाली दल सरकार पर सवाल उठाए थे.




































