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Haryana Roadways:हरियाणा रोडवेज बसों मे बिना टिकट मिले यात्री तो कंडक्टर होगा जिम्मेदार, नियमों में हुआ बदलाव

अब बिना टिकट यात्री पाए जाने पर रोडवेज बसों में कंडक्टर की जिम्मेदारी होगी। कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

Haryana Roadways: रोडवेज बसों में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफर करते हैं। बस में भीड़ होने के कारण कंडक्टर को पता ही नहीं चलता कि किसने टिकट लिया और किसने नहीं।

Haryana Roadways

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पैसे बचाने के लिए कुछ यात्री जानबूझकर टिकट नहीं खरीदते हैं।रोडवेज बसों में टिकट चेकिंग के लिए भी टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें समय-समय पर रोडवेज बसों में टिकट चेकिंग करती हैं।

अगर यात्री के पास टिकट नहीं है तो रोडवेज बस अधिनियम 1975 के तहत टिकट राशि की दोगुनी अथवा नियमानुसार 10 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकता था। लेकिन अब बिना टिकट यात्री पाए जाने पर रोडवेज बसों में कंडक्टर की जिम्मेदारी होगी।

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कंडक्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी कंडक्टर को निर्देश दिया गया है कि वे प्रत्येक यात्री से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और टिकट मांगें।हालांकि रोडवेज कर्मचारी संघ विभाग के इस फैसले से खुश नहीं है।

परिवहन निदेशालय के फैसले के खिलाफ रोडवेज कर्मचारी संघ एकमत हो गए हैं। परिवहन निदेशालय को बस निरीक्षण के दौरान बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की कई शिकायतें मिली हैं।

 

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टिकट चेकिंग टीम ने कई बार पाया है कि कई यात्रियों को कंडक्टर द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है. ऐसी शिकायतें खासतौर पर दूसरे राज्यों को जाने वाली बसों में आम हैं। विभाग ने कंडक्टर को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं।

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