Kusum Yojana: हरियाणा में सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन की समय सीमा 30 मई तक बढ़ा दी गई है, जानें फॉर्म भरने का तरीका और शर्तें
Kusum Yojana: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (Kusum Yojana) के तहत सौर जल पंपों के लिए आवेदन की समय सीमा 30 मई तक बढ़ा दी गई है।
Kusum Yojana: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (Kusum Yojana) के तहत सौर जल पंपों के लिए आवेदन की समय सीमा 30 मई तक बढ़ा दी गई है। जिन किसानों ने बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया है, उन्हें सोलर पंप दिए जाएंगे।
1 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक की क्षमता वाले सोलर वाटर पंप के लिए आवेदन करने की समय सीमा अब मई तक बढ़ा दी गई है जिन लोगों ने 2021 तक बिजली के नलकूपों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए सरकार बिजली के नलकूपों के बजाय 75 प्रतिशत सब्सिडी पर सौर जल पंप दे रही है।
Kusum Yojana
आवेदन कैसे करें
अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि आवेदक किसान सोलर पंप के लिए अपनी बिजली विभाग की यूजर आईडी वेबसाइट https://pmkusum.hareda.gov.in/ पर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय मोबाइल फोन पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिससे सोलर वाटर पंप की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
30 मई तक आवेदन करें
आवेदन 30 मई तक किए जा सकते हैं। अधिकांश किसानों ने 5 हॉर्स पावर, 7.5 हॉर्स पावर और 10 हॉर्स पावर के ट्यूबवेल लगाने के लिए बिजली वितरण निगम में आवेदन किया था.सरकार उन्हें 75 फीसदी सब्सिडी पर इतनी ही क्षमता के सोलर वाटर पंप देने जा रही है.
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5 हॉर्सपावर के सोलर वाटर पंप की कीमत सरफेस और सबमर्सिबल में क्रमश: 78,000 रुपये और 79,000 रुपये, 7.5 हॉर्सपावर में क्रमश: 111,000 रुपये और 112,000 रुपये और 10 हॉर्सपावर में क्रमश: 137,000 रुपये और 1.39 हजार रुपये है।
इसमें से किसान को 75 फीसदी सब्सिडी मिलेगी, जो 58,500 रुपये से लेकर 1 लाख 4 हजार रुपये तक हो सकती है।