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Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए Good News, हरियाणा वासियों का गुरुग्राम में अपना घर लेने का सपना होगा साकार

हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकार ने सस्ते घरों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, नए रेट और पार्किंग के स्टैंडर्ड तय किए हैं ।

Haryana News : हरियाणा के लोगों के लिए एक Good News है । हरियाणा की साइबर सिटी गुरुग्राम में सरकार ने सस्ते घरों से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, नए रेट और पार्किंग के स्टैंडर्ड तय किए हैं ।

Haryana News : हरियाणा वासियों के लिए Good News, हरियाणा वासियों का गुरुग्राम में अपना घर लेने का सपना होगा साकार

दरअसल, रेट में बदलाव का ऐलान हरियाणा सरकार की हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद किया गया, जिसके बाद अब गुरुग्राम में लोगों को एक बार फिर अपना सपना सच होता दिख रहा है ।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी-2013 में बदलाव किए गए हैं, जिसका असर घर खरीदने वालों और बिल्डरों दोनों पर पड़ेगा । Haryana News

मिली जानकारी के अनुसार, नए नोटिफिकेशन के तहत अब हर फ्लैट के लिए एक ज़रूरी पार्किंग देना ज़रूरी होगा । इसके लिए फ्लैट की कीमत का लगभग 10 परसेंट चार्ज लिया जाएगा । इसके अलावा, एक्स्ट्रा पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल विज़िटर पार्किंग या टू-व्हीलर पार्किंग के तौर पर किया जा सकेगा ।

जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग प्लान पास करते समय सभी पार्किंग स्लॉट को साफ-साफ मार्क करना भी ज़रूरी कर दिया गया है । जिन प्रोजेक्ट्स में लाइसेंस और मैप पहले ही पास हो चुके हैं, लेकिन पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है, उनमें बिल्डर को बदलाव के लिए कम से कम दो-तिहाई अलॉटी की मंज़ूरी लेनी होगी । हालांकि, जिन प्रोजेक्ट्स में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट (OC) का पेमेंट हो चुका है, उन्हें यह फ़ायदा नहीं मिलेगा । Haryana News

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अलग-अलग शहरों के लिए अधिकतम अलॉटमेंट रेट तय Haryana News

गुरुग्राम: 5575 प्रति वर्ग फुट
फरीदाबाद व सोहना: 5,450 प्रति वर्ग फुट
अन्य उच्च/मध्यम संभावित शहर: 5050 प्रति वर्ग फुट
कम संभावित शहर: 4250 प्रति वर्ग फुट

मिली जानकारी के अनुसार, अगर फ्लैट में 5 फीट तक निकली हुई बालकनी है, तो 1,300 रुपये प्रति sq ft का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा । हालांकि, यह कुल मिलाकर 1.30 लाख प्रति फ्लैट से ज़्यादा नहीं होगा ।

जानकारी के मुताबिक, जिन स्कीम में एप्लीकेशन पहले ही मंगाई जा चुकी हैं, उनसे नए रेट के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे, लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट नए रेट पर ड्रॉ में शामिल नहीं होना चाहता है, तो उसका डिपॉजिट बिना किसी कटौती के वापस कर दिया जाएगा ।

 

 

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