No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली में आज से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, लागू होने जा रहा है ये नया नियम
No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से पुराने वाहनों पर नए नियम लागू कर दिए हैं, पुराने डीजल और पेट्रोल/सीएनजी वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह।

No Fuel For Old Vehicles: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, 1 जुलाई 2025 से राजधानी के किसी भी पेट्रोल पंप पर 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा।
यह सख्त कदम सरकार की नो फ्यूल फॉर ओल्ड व्हीकल्स पॉलिसी के तहत उठाया गया है। इस नियम से सबसे ज्यादा 2009 से पहले रजिस्टर्ड वाहन प्रभावित होंगे।
क्या है नया नियम? दिल्ली सरकार के नए नियमों के अनुसार, 15 साल से पुराने पेट्रोल और सीएनजी वाहन तथा 10 साल से पुराने डीजल वाहन अब “एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) वाहन” माने जाएंगे। ऐसे सभी वाहन अब दिल्ली के किसी भी ईंधन स्टेशन से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं भर पाएंगे।
No Fuel For Old Vehicles

कैसे होगी इन वाहनों की पहचान?
इन पुराने वाहनों की पहचान के लिए राजधानी के सभी पेट्रोल स्टेशनों को एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) सिस्टम से लैस किया गया है, जो नंबर प्लेट को स्कैन करके यह पता लगाएगा कि वाहन कितना पुराना है। अगर कोई वाहन तय समय सीमा से पुराना पाया जाता है, तो ईंधन स्टेशन अटेंडेंट उसमें ईंधन भरने से मना कर देगा।
पंप संचालकों के लिए दिशा-निर्देश
सरकार ने इस नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) भी जारी की है। इसके तहत वाहन मालिकों को नियम के बारे में स्पष्ट जानकारी देने के लिए सभी ईंधन स्टेशनों पर बड़े साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।
साथ ही, पुराने वाहनों की पहचान करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा और ईंधन देने से मना करने वाले वाहनों की लॉगबुक तैयार की जाएगी।

अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर किसी पेट्रोल पंप पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो वहां खड़े पुराने वाहनों को जब्त किया जा सकता है और मोटर वाहन अधिनियम के तहत पेट्रोल पंप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य दिल्ली में जहरीली हवा को साफ करना है। पुराने वाहनों को प्रदूषण का बड़ा स्रोत माना जाता है और इस नीति के तहत ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा ताकि शहर की हवा साफ हो और लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो।

इस नियम से सबसे ज्यादा प्रभावित 2009 से पहले पंजीकृत वाहन होंगे। इनमें डीजल, पेट्रोल और सीएनजी सभी तरह के वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को अब दिल्ली आरटीओ द्वारा ईओएल घोषित किया जाएगा और इन्हें दिल्ली की सड़कों पर चलाने या ईंधन भरने पर सख्त पाबंदी होगी।




































