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Haryana News:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत,जल्द आएगी HSSC Group C cet के एग्जाम की डेट,

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी के सभी 61 ग्रुप को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है।

Haryana News: पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में ग्रुप सी के सभी 61 ग्रुप को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा सरकार को बड़ी राहत देते हुए परीक्षा आयोजित करने की इजाजत दे दी है।

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अगस्त में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।मंगलवार को हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन और अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक बालियान हाईकोर्ट में पेश हुए।

दोनों की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि ग्रुप 56 और 57 की परीक्षा हरियाणा सरकार ने आयोजित की थी, हालांकि रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी गई थी. सिंगल बेंच भर्ती थोपने से आवेदक प्रभावित हो रहे हैं।

संयुक्त पात्रता परीक्षा नीति लागू होने के बाद आयोग ने अभी तक किसी की भर्ती नहीं की है। इसलिए इन 61 ग्रुपों के सभी आवेदकों को पेपर लेने की अनुमति दी जाए।

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एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 और 6 अगस्त को होने वाली सीईटी परीक्षा पर रोक लगा दी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मेरिट सूची तैयार करते समय और सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंक देने के दौरान दस्तावेजों की जांच नहीं की गई थी।

सरकार ने डिविजन बेंच में अपील दायर कर इसे चुनौती दी थी। सरकार की अपील पर डिवीजन बेंच ने परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी थी लेकिन परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी।

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