Old Vehicle New Policy:एक्सपायर्ड गाड़ियां भी सड़कों पर फिर से दौड़ सकेंगी, बस करना होगा ये काम!
Old Vehicle:साझा की गई जानकारी में परिवहन विभाग ने बताया है कि जब वाहनों की लाइफ पूरी हो जाए या उन्हें देश के अन्य राज्यों में चलाने के लिए एनओसी मिल जाए तो उन्हें कैसे स्क्रैप किया जाए।

Old Vehicle New Policy :सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी दिल्ली में वाहनों की जीवन अवधि समाप्त होने के बाद उनका क्या किया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश साझा करते रहते हैं। इसे लेकर अक्सर लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है. इसके चलते परिवहन विभाग ने एक निर्देश जारी कर अहम जानकारी दी है.
Old Vehicle New Policy
साझा की गई जानकारी में परिवहन विभाग ने बताया है कि जब वाहनों की लाइफ पूरी हो जाए या उन्हें देश के अन्य राज्यों में चलाने के लिए एनओसी मिल जाए तो उन्हें कैसे स्क्रैप किया जाए।साथ ही अगर जीवन अवधि पूरी कर चुके वाहनों को जब्त कर लिया जाए तो इससे कैसे निपटा जाए।
ऐसे में सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने वाहन की लाइफ या डी-रजिस्टर्ड वाहनों की सूची जांचनी होगी। फिर पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) से संपर्क करें। आरवीएसएफ आपका वाहन उठाएगा और आपको वाहन जमा का प्रमाण पत्र भी देगा।
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गाड़ी स्क्रैप करने के बाद उसका अमाउंट आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा. यह सिर्फ स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग के मामले में है यदि आप वाहन की अवधि समाप्त होने के बाद भी सड़क पर वाहन चलाते हैं तो परिवहन विभाग की टीम इस वाहन को जब्त कर लेगी और इसे आरवीएसएफ को सौंप देगी।
इसके बाद वाहन मालिक को आरवीएसएफ सीजर मेमो दिया जाएगा। एनओसी वाले अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल वाहनों के लिए अलग-अलग नियम हैं। देश के अन्य हिस्सों में डीजल वाहनों को 10 साल और पेट्रोल वाहनों को 15 साल के लिए चलाने के लिए एनओसी जारी की जाएगी।
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इन निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो वाहन अपनी अवधि पूरी कर चुके उन्हें निजी संपत्ति पर पार्क किया जाना चाहिए। यदि आप अपने वाहन का पंजीकरण किसी अन्य राज्य में कराना चाहते हैं तो आयु सीमा से कम से कम छह महीने पहले प्रक्रिया शुरू करना भी महत्वपूर्ण है।
सबसे पहले यह पता करें कि वाहन का चालान है या नहीं, यदि है तो पहले चालान भरें, फिर उसके लिए आवेदन करें। यदि चालक आयु पूरी कर चुके वाहनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना चाहता है तो वह परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देख सकता है।