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Sim Card Rule Change: 1 अक्टूबर से लागू होंगे सिम कार्ड के नए नियम, 30 सितंबर से पहले कर लें ये जरूरी काम, नहीं किया तो लग सकता है 10 लाख का जुर्माना!

Sim Verification: 1 अक्टूबर से सिम कार्ड बेचने और खरीदने दोनों में बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका उद्देश्य नकली सिम खरीदने और बेचने पर अंकुश लगाना है।

Sim Card Rule Change: फर्जी सिम कार्ड की बढ़ती बिक्री पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. सरकार ने सिम कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए दुकानदारों के लिए सख्त नियम तैयार किए हैं जो 1 अक्टूबर 2023 से लागू होंगे।

इस नियम के लागू होने के बाद सिम कार्ड खरीदने और बेचने के लिए एक अलग प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका मकसद फर्जी सिम कार्ड पर लगाम लगाना है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने इस मामले पर दो सर्कुलर जारी किए हैं।

दुकानदारों पर सख्ती रहेगी
पहले सरकार सिम कार्ड दुकानदारों पर नकेल नहीं कसती थी लेकिन अब मामले को नियंत्रण में रखने के लिए ऐसा करेगी. ऐसे में सिम कार्ड बेचने वाले दुकानदारों को पहले से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होगी.

अगर कोई दुकानदार सिम कार्ड की बिक्री में पकड़ा गया तो सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी. जानकारी के मुताबिक, सिम कार्ड की दुकानों में काम करने वाले लोगों के बैकग्राउंड की जांच की जाएगी और ऐसा न करने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पहले नकली सिम कार्ड बेचे जाते थे
कुछ साल पहले तक चीज़ें बहुत ख़राब थीं, लेकिन आजकल चीज़ें पहले से कहीं बेहतर हैं। इसके बावजूद फर्जी सिम कार्ड पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है.

हालाँकि, नए नियमों के लागू होने से यह माना जा रहा है कि सिम कार्ड खरीदने और बेचने में नाटकीय रूप से बदलाव आएगा। टेलीकॉम कंपनियों को सितंबर से पहले अपने सभी पॉइंट ऑफ सेल (POS) को रजिस्टर कराना जरूरी है

क्या है नियम
नए नियमों के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों की जांच करनी होगी, जिसमें दुकान का पूरा इतिहास भी शामिल होगा, साथ ही दुकान में काम करने वाले लोगों और दुकानदार को भी जानकारी कंपनी को देनी होगी।

यदि ये जांच ठीक हैं तो प्रक्रिया जारी रहेगी अन्यथा कंपनी दुकानदार को सिम कार्ड उपलब्ध नहीं कराएगी। DoT के मुताबिक, असम, कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट समेत कुछ इलाकों में टेलीकॉम ऑपरेटरों को पहले दुकानों का सत्यापन करना होगा। इसके बाद ही सिम बेचने की अनुमति मिलेगी।

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