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Motor Vehicle Act:क्या खड़ी कार में ड्राइवर पी सकता है शराब,जानिए क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यदि 100ML रक्त में 30MG से अधिक अल्कोहल पाया जाता है, या यदि ड्राइवर के रक्त के नमूने में ड्रग्स पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।

Motor Vehicle Act:गाड़ी आपकी निजी संपत्ति हैं. फिर चाहे वो पर्सनल हो या कमर्शियल. दूसरे शब्दों में कहें तो गाड़ी के अंदर खाना-पीना, सोना जैसे कई काम किए जा सकते हैं। लेकिन क्या आप गाड़ी में शराब का सेवन कर सकते हैं?

हर कोई जानता है कि शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना मना है। लेकिन गाड़ी खड़ी है तो उसमें शराब का सेवन कर सकते हैं. साथ ही शराब का सेवन करके गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर कितना चालान कटेगा और कितनी सजा होगी .आप कार में कितनी शराब लेकर जा सकते हैं?

क्या खड़ी गाड़ी में शराब पीना वैध या अवैध है?
अगर आपकी गाड़ी खड़ी है और आपको कहीं जाना भी नहीं है तो क्या आप उसके अंदर बैठकर शराब का सेवन कर सकते हैं. उत्तर हां भी है और नहीं भी। दरअसल, खड़ी गाड़ी के अंदर शराब पर कार्रवाई होगी या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी गाड़ी कहां पार्क की गई है।

दूसरे शब्दों में, कार आपकी निजी संपत्ति जैसे गैराज, घर की सीमा के अंदर है तो आप उसमें बैठकर शराब पी सकते हैं। लेकिन जब कार किसी सार्वजनिक संपत्ति जैसे सड़क किनारे, बस स्टैंड, रेवरी स्टेशन या किसी अन्य जगह पर पार्क की जाती है, तो उसमें शराब पीना गैरकानूनी हो जाता है। जहां तक ​​ऐसी स्थिति में जुर्माने की बात है तो यह अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकता है, लेकिन पहली बार के लिए यह 5,000 रुपये से 1,0000 रुपये तक हो सकता है.

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है?
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 185 के अनुसार, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में गाड़ी चलाना गैरकानूनी है। यदि 100ML रक्त में 30MG से अधिक अल्कोहल पाया जाता है, या यदि ड्राइवर के रक्त के नमूने में ड्रग्स पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को भारतीय कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।

उसे जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. पहली बार पकड़े जाने पर 6 महीने तक की जेल और 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल,ओर 15,000 रुपये तक का चालान हो सकता है. इसके बाद भी पकड़े जाने पर ड्राइवर का लाइसेंस रद्द हो सकता है.

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