Indian Train: ट्रेन में कभी न ले जाएं ये चीज, पुलिस पकड़ लेगी, लग सकता है जुर्माना और जा सकते हो जेल
Indian Train: ट्रेन में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ और कोई भी विस्फोटक ले जाना प्रतिबंधित है। इन सामानों को ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता है। इनमें गैस सिलेंडर, स्टोव, लालटेन, पटाखे, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और लाइटर शामिल हैं। अगर किसी के पास यह सामान मिलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
Indian Train: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों यात्री सफर करते हैं। उन यात्रियों के पास काफी सामान है। रेलवे में रोजाना लाखों यात्री सफर करते हैं, ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रेन से यात्रा करने के भी कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन हर यात्री को करना चाहिए। आज हम आपको रेलवे के एक अहम नियम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके तहत रेलवे में कुछ खास सामान ले जाने पर रोक है। अगर कोई इन सामानों के साथ जाता है तो रेलवे की ओर से कार्रवाई भी की जा सकती है।
ये आइटम प्रतिबंधित हैं
दरअसल, ट्रेन में पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ और कोई भी विस्फोटक ले जाने की मनाही है। इन सामानों को ट्रेन में नहीं ले जाया जा सकता है। इनमें गैस सिलेंडर, स्टोव, लालटेन, पटाखे, मिट्टी का तेल, पेट्रोल और लाइटर शामिल हैं। अगर किसी के पास यह सामान मिलता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ट्रेन में इन चीजों के साथ सफर करने से असुरक्षित माहौल बन सकता है।
Indian Train
दण्डित किया जा सकता है
रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67, 154, 164 और 165 के तहत ज्वलनशील पदार्थ और किसी भी विस्फोटक सामग्री को ट्रेन में ले जाना दंडनीय अपराध है। अगर कोई ट्रेन में इन सामानों के साथ पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
रेलगाड़ी Indian Train
रेलवे ने लोगों से अपील की है कि ट्रेनों में इन सामानों के साथ यात्रा न करें। यह आपके और दूसरों के लिए खतरा हो सकता है। ये विस्फोटक बड़ी दुर्घटना का कारण भी बन सकते हैं, इसलिए यात्री इन्हें ट्रेन में नहीं ले जा सकते।
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