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Indian Railway Rules: ट्रेन में सफर के दौरान गलती से भी न करें ये 4 काम, भारी जुर्माने के साथ होगी जेल, उठानी पड़ेगी शर्मिंदगी 

Indian Railway Rules and Punishment: ट्रेन में सफर करना मजेदार माना जाता है लेकिन कभी भूलकर भी कोई गलती न करें। ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माने के साथ-साथ जेल जाने की शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ सकती है।

Indian Railway Rules: ट्रेन से यात्रा करना आज भी सबसे सुरक्षित और सस्ता माना जाता है। बस एक टिकट बुक करें और अपने गंतव्य तक अपनी यात्रा का आनंद लें। रास्ते में आपको अलग-अलग नजारों का आनंद मिलेगा सो अलग।

ट्रेन से यात्रा करना मज़ेदार है लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इसमें कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर भारी जुर्माना और कारावास भी हो सकता है। आज हम आपको उन 4 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको ट्रेन में सफर करते समय बचने की कोशिश करनी चाहिए।

ट्रेन यात्रा में भूलकर भी न करें ये काम (Indian Railway Rules)

छत पर बेठकर यात्रा न करें

Indian Railway Rules

भूलकर भी ट्रेन की छत पर सफर करने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर रेलवे अधिनियम (Indian Railway Rules and Punishment) की धारा 156 के तहत 500 रुपये का जुर्माना या 3 महीने की कैद हो सकती है। यदि अपराध गंभीर है तो दोनों सजाएं जोड़ी जा सकती हैं।

बिना वजह अलार्म न बजाएं

बिना वजह अलार्म न बजाएं

चलती ट्रेन में बिना उचित कारण के अलार्म बजाना गैरकानूनी है। रेलवे अधिनियम (Indian Railway Rules and Punishment) की धारा 141 के तहत ऐसा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना या एक साल की कैद का प्रावधान है। दोषी व्यक्ति को अदालत से दोनों सजाएं एक साथ भी मिल सकती हैं।

ट्रेनों में बैनर-पोस्टर न लगाएं

ट्रेनों में बैनर-पोस्टर न लगाएं

ट्रेन में किसी भी प्रकार का पोस्टर, पैम्फलेट या बैनर लगाना रेलवे अधिनियम (Indian Railway Rules and Punishment) की धारा 166 के तहत अपराध है। ऐसा करने पर 6 महीने की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है. मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपी को दोनों सजाएं सुना सकता है।

कूड़ा फेंकते पकड़े गए तो जेल

ट्रेन में बैठे यात्री ने फेंका कचरा

ट्रेन में किसी भी तरह का कचरा फेंकना भी गैरकानूनी है. रेलवे अधिनियम की धारा 145 के तहत आरोपी पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 100 रुपये और दूसरी बार दोषी पाए (Indian Railway Rules and Punishment) जाने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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