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Gurgaon Court News: कोर्ट में जज को दो अंगुलियों से सलाम करने पर एसीपी पर लगा नकेल, मजिस्ट्रेट ने दिए ये आदेश

Gurugaon News: गुरुग्राम कोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम 1934 का हवाला देते हुए कहा कि अब वर्दी में हर पुलिस अधिकारी कोर्ट में प्रवेश करते समय जज को सलामी देगा.

Gurgaon Court News: दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम कोर्ट में जज को ठीक से सैल्यूट न करना हरियाणा पुलिस के एसीपी को महंगा पड़ा. गुरुक्रम कोर्ट के जज एसीपी के आचरण से इतने नाराज हुए कि उन्होंने एसीपी को वापस ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश जारी कर दिया.

न्यायाधीश ने पुलिस आयुक्त को एसीपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी आदेश दिया. जिला अदालत ने एसीपी को दोबारा ट्रेनिंग पर भेजने का आदेश भी जारी कर दिया.

उन्होंने डीसीपी को जल्द अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने का भी आदेश दिया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विक्रांत की अदालत ने गुरुग्राम पुलिस के एसीपी के खिलाफ आदेश जारी किए थे।

जज को एसीपी का जवाब पसंद नहीं आया
8 फरवरी, 2024 को एसीपी नवीन शर्मा और उनकी टीम धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी अनिल को कोर्ट में पेश करने पहुंचे. आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जब वह जाने लगा तो उसने जज को दो उंगलियों से सलाम किया।

जब कोर्ट ने एसीपी से इस तरह से सैल्यूट करना सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तीन अलग अलग तरह से सैल्यूट करना सीखा है. कोर्ट के सवाल पूछने पर एसीपी ने ये कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, जिससे वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर पाए.

इसके बाद कोर्ट ने पंजाब पुलिस नियम 1934 का हवाला देते हुए ये कहा कि अब हर पुलिस अधिकारी को वर्दी में कोर्ट में प्रवेश करने पर जज को सैल्यूट करना होगा। उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।

डीसीपी जल्द ही रिपोर्ट सौंपेंगे
अदालत ने तब कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल से अवगत कराते हुए उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अदालत ने गुरुग्राम पुलिस आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने और मामले की रिपोर्ट अदालत को सौंपने का भी निर्देश दिया। डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट करेंगे।

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