Haryana News: हरियाणा सरकार ने पहली बार दिव्यांगों को दी पदोन्नति,अधीक्षक अभियंता पद पर मिली पदोन्नति
उच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पहली बार शारीरिक रूप से 75 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में शामिल किया

Haryana News: उच्च न्यायालय के आदेश पर हरियाणा सरकार ने पहली बार शारीरिक रूप से 75 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में शामिल किया और उसे एसईएम में शामिल किया गया सार्वजनिक शिकायत पोर्टल पर सील जाति और विज्ञापन संवादों के विशिष्ट मामले काम सौंपा गया।Haryana News
हृदय की बीमारी के कारण शारीरिक रूप से 75 प्रतिशत साक्षात्कारकर्ता कुलबीर सिंह जाखड़,जो लोक निर्माण विभाग हरियाणा में कार्यकारी कलाकार थे।आपके पद के लिए कोई आकर्षण नहीं हो सकता, विभाग ने उसे बिना वेतन के अतिरिक्त छुट्टियाँ दी थीं।
जाखड़ ने हाई कोर्ट में भर्ती के लिए इंजीनियर के पद पर पदोन्नति के लिए वेतन और अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की।हाई कोर्ट ने 16 फरवरी 2021 को प्रमोशन वी 2015 से पूरी अवधि के लिए छह प्रतिशत विशेषताओं की दर से ब्याज के साथ वेतन की घोषणा करने का आदेश दिया था।Haryana News
उच्च न्यायालय में आवास आवास के दौरान हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय में एक आधानामा प्रकाशित किया था कि वह उस अवधि के लिए कार्यकारी समूह (शिव) का एक अतिरिक्त पद सृजन करने पर विचार कर रही है।
अक्टूबर 2018 से सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल के पद पर सामान को पतला करने के लिए दिया जाएगा। हालाँकि,हरियाणा सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया, जिसके कारण ग्रेटर कोलम्बियाई उच्च न्यायालय की शरण में आना बंद हो गया।
उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में जवाब तलब करने पर अब उच्च न्यायालय को बताया गया कि सरकार ने आज दिनांक 24 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया,जिसमें सकल जाति के विशिष्ट मामलों के लिए सीएम सार्वजनिक शिकायत पोर्टल के रजिस्ट्रार अधिकारी के रूप में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया।




































