Indian Railways Rules: अब ट्रेन ड्राइवरों को भोजन और शौचालय के लिए मिलेगा शॉर्ट ब्रेक? जाने अब क्या हैं नियम?
Labour Ministry Rules: भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन संगठन (आईआरएलआरओ) ने पहली बार 2009 में इस मुद्दे को उठाया था और तब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति और श्रम पर संसदीय समिति सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर कई रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। .
Indian Railways Rules: केंद्र सरकार ट्रेन चालकों की भोजन और शौचालय के लिए अल्प विश्राम की लंबे समय से चली आ रही मांग को हल करने पर सहमत हो गई है।
श्रम मंत्रालय ने रेलवे लोको पायलटों को ड्यूटी के दौरान भोजन और शौचालय के लिए निश्चित अल्प विराम प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कार्य समय समझौते 1919 के अनुरूप है। इसे भारत ने मंजूरी दे दी है.
यह मुद्दा पहली बार 2009 में उठाया गया था
विभिन्न यूनियन अधिकारियों के अनुसार, 1919 ILO कन्वेंशन ने श्रमिकों को पहली बार ड्यूटी के दौरान विश्राम अवकाश का अधिकार दिया। इसे दुनिया भर में लागू किया गया. किसी कारणवश ट्रेन चालक इससे वंचित रह गए।
भारतीय रेलवे लोको रनिंगमैन संगठन (आईआरएलआरओ) ने पहली बार 2009 में इस मुद्दे को उठाया था और तब से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अधीनस्थ विधान पर संसदीय समिति और श्रम पर संसदीय समिति सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर कई रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
समिति का गठन 2024 में किया गया था
उन्होंने कहा कि“2018 में, पहली बार, श्रम मंत्रालय ने इस मुद्दे को संबोधित करने का फैसला किया जब उसे पता चला कि महिला लोको पायलट (ट्रेन ड्राइवर) सबसे अधिक प्रभावित हैं और उनकी कामकाजी स्थिति दयनीय है और आखिरकार 2024 में समिति का गठन किया गया है,।
18 अप्रैल को मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (ओएम) के अनुसार, 13 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) करते हैं।
इसके अलावा, रेलवे बोर्ड से पांच सदस्य और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से एक सदस्य (नामांकित) सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि छह अन्य सदस्य विभिन्न ट्रेड यूनियनों से हैं।
समिति की पहली बैठक 25 अप्रैल को हुई और बताया जा रहा है कि यह बैठक संतोषजनक रही। समिति की संदर्भ शर्तों में कहा गया है कि समिति को 12 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी।