Sirsa News : हरियाणा के सिरसा जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए धारा 163 लागू, ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम और अन्य प्रकार के यूएवी की उड़ान पर 10 दिनों के लिए लगा प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम के नियम 24 के तहत आदेश जारी किए ।

Sirsa News : हरियाणा के सिरसा जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आपात स्थिति से निपटने के लिए ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल विमान, फ्लाइंग कैमरा, हेलीकैम और अन्य प्रकार के यूएवी की उड़ान पर 10 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है । जिला मजिस्ट्रेट शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और ड्रोन नियम के नियम 24 के तहत आदेश जारी किए ।
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जारी आदेशों के अनुसार, यह प्रतिबंध महत्वपूर्ण स्थलों, निषिद्ध क्षेत्रों, सार्वजनिक आश्रय स्थलों, अस्पतालों और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों के दो किलोमीटर के दायरे में लागू रहेगा । Sirsa News
इनमें महत्वपूर्ण टेलीफोन लाइनें, रेलवे स्टेशन, ऊंची इमारतें, पुलिस वायरलेस स्टेशन, वायु संचार स्टेशन, सड़कें और पुल, वाणिज्यिक तेल स्टेशन, खदान और गैस संयंत्र, बिजली संयंत्र, बड़े बांध, खाद्य भंडारण डिपो, जलापूर्ति केंद्र, बैंक, कोषागार आदि शामिल हैं । ये निर्णय आंतरिक सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं । Sirsa News
आदेश के तहत इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा । उन्होंने आम जनता से सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की । उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।




































