PM Kusum Yojana : किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी दे रही मोदी सरकार
इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार करना है ताकि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ।

PM Kusum Yojana : केंद्र सरकार ने भारत के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सिंचाई के लिए बिजली पर उनकी निर्भरता कम करने के लिए ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ शुरू की है । इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा का विस्तार करना है ताकि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सके ।
PM Kusum Yojana : किसानों पर मोदी सरकार मेहरबान, खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी दे रही मोदी सरकार
पीएम कुसुम योजना क्या है?
प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 90% तक सब्सिडी दे रही है ।
इसमें केंद्र सरकार से 30% सब्सिडी मिलती है
30% सब्सिडी राज्य सरकार
और 30% राशि बैंकों से ऋण के रूप में मिलती है ।
किसानों को केवल 10% राशि स्वयं वहन करनी होगी ।
न केवल सिंचाई, बल्कि सौर ऊर्जा भी PM Kusum Yojana
इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सौर पैनलों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को डिस्कॉम (वितरण कंपनी) को बेचा जा सकेगा ।
इससे किसानों को आय का एक स्थायी स्रोत भी उपलब्ध होगा ।
सौर पैनलों का जीवनकाल लगभग 25 वर्ष होता है तथा इनका रखरखाव भी कम खर्चीला होता है ।
इस योजना से बिजली की लागत शून्य हो जाएगी तथा किसान ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगे ।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है? PM Kusum Yojana
प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों तक ही सीमित नहीं है । बल्कि, कई अन्य संस्थाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं
किसान स्वयं
सहकारी समितियां
पंचायतों
किसान समूह
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)
जल उपभोक्ता संघ
इन सभी को सरकारी सब्सिडी और ऋण सहायता प्रदान की जाती है ।
पात्रता एवं आवेदन की शर्तें PM Kusum Yojana
आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
योजना के अंतर्गत 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए आवेदन किया जा सकता है ।
प्रति मेगावाट लगभग 2 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ।
आवेदक अपनी भूमि पर या डिस्कॉम द्वारा निर्धारित सीमा तक (जो भी कम हो) संयंत्र स्थापित कर सकता है ।
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वित्तीय योग्यता की शर्त क्या है? PM Kusum Yojana
इस योजना के तहत यदि किसान स्वयं परियोजना में निवेश करता है तो किसी वित्तीय योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है ।
हालाँकि, यदि परियोजना किसी निजी डेवलपर या विकासकर्ता के माध्यम से स्थापित की जा रही है
डेवलपर की निवल संपत्ति ₹1 करोड़ प्रति मेगावाट होनी चाहिए ।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना की स्थापना और संचालन सक्षम हाथों में रहे ।
आवेदन की प्रक्रिया PM Kusum Yojana
किसान को राज्य सरकार के अक्षय ऊर्जा पोर्टल या केंद्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ।
ऑनलाइन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
आधार कार्ड
भूमि से संबंधित दस्तावेज
बैंक पासबुक की प्रति
पासपोर्ट आकार का फोटो
यदि जांच के बाद आवेदन पात्र पाया जाता है तो सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी ।
इसके बाद सोलर पंप की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ।
कुसुम योजना क्यों आवश्यक है? PM Kusum Yojana
यह योजना प्रधानमंत्री के ‘दोगुनी आय’ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी महत्वपूर्ण है ।
देश में बिजली आधारित सिंचाई की लागत बढ़ रही है। इससे किसानों की आय प्रभावित होती है ।
डीजल पंप भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं ।
कुसुम योजना हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती है और किसानों को बिजली के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराती है ।