Birth Certificate: अब आपको आधार-पैन और पासपोर्ट बनाने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की नहीं होगी जरूरत, एक सर्टिफिकेट से ही चल जाएगा काम
इस कानून के लिए संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया था, जिसे 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति दी थी।
Birth Certificate:जब भी आप किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो आपसे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं। इनमें आपकी जन्मतिथि का प्रमाण, पते का प्रमाण, आय प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं।
इससे कई बार आपको काफी परेशानी होती है और दस्तावेज मिलने में काफी समय लग जाता है।अब इस समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून लागू करने जा रही है, जो आपको लगभग सभी आवश्यक कार्यों के लिए प्रमाण के रूप में केवल जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग करने की अनुमति देगा।
इस कानून के लिए संसद ने पिछले मानसून सत्र में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, 2023 पारित किया था, जिसे 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी सहमति दी थी।
1 अक्टूबर से एक नया संशोधित कानून लागू होने जा रहा है, जो स्कूलों और कॉलेजों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, आधार कार्ड या पासपोर्ट बनाने के लिए आवेदन करने और विवाह के पंजीकरण जैसे कई कार्यों और सेवाओं के लिए एक ही दस्तावेज़ का जन्म प्रमाणपत्र के उपयोग को सुविधाजनक बनाना है ।
यह अधिनियम पंजीकृत जन्म और मृत्यु के राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय डेटाबेस बनाने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के डिजिटल पंजीकरण और इलेक्ट्रॉनिक वितरण की सुविधा प्रदान है।
सरकार का कहना है कि इससे नागरिकों के जन्म और मृत्यु के बारे में अधिक सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलेगी। इससे लोगों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में भी सुविधा होगी। सरकार जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को भी आसान बना रही है, ताकि इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो।
अधिनियम गोद लिए गए, अनाथ, परित्यक्त, आत्मसमर्पण किए गए, सरोगेट बच्चों और एकल माता-पिता या अविवाहित माताओं के बच्चों की पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का प्रावधान करता है।
सभी चिकित्सा संस्थानों के लिए रजिस्ट्रार को मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य बनाता है। यह आपदा या महामारी की स्थिति में शीघ्र पंजीकरण और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करेगा।