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Public Provident Fund:केंद्र सरकार की इस स्कीम मे निवेश करने से लोगों को मिलेगा फायदा, टैक्स में भी मिलेगी छूट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए आप निवेश के साथ-साथ टैक्स बचत भी कर सकते हैं। अगर कोई इस योजना में पैसा लगाता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।

Public Provident Fund:सरकार लोगों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। ये योजनाएं देश के आम नागरिकों को काफी लाभ पहुंचाती हैं। आयकर भी सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है।

हालांकि सरकार की ओर से लोगों को इनकम टैक्स में छूट देने के लिए कई तरह की छूट दी जाती है।दरअसल, हम जिस योजना की बात कर रहे हैं उसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) कहा जाता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के जरिए आप निवेश के साथ-साथ टैक्स बचत भी कर सकते हैं।

अगर कोई इस योजना में पैसा लगाता है तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सालाना 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। ऐसे में लोग सालाना 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं.

पुरानी कर व्यवस्था
हालाँकि, ये छूट किसी व्यक्ति को तब मिलेगी जब वह पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करेगा। नई कर व्यवस्था के तहत लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आईटीआर में इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। कोई व्यक्ति यह चुन सकता है कि उसे किस कर व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करना है।

दीर्घकालिक लाभ
सरकार पीपीएफ पर ब्याज भी देती है. यह योजना वर्तमान में 7.1% ब्याज प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति स्कीम में पैसा लगाता है तो उसे 15 साल बाद मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा. ऐसे में इस योजना से लोगों को लंबी अवधि में फायदा भी होगा. साथ ही इस योजना में लोग प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं.

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