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New Income Tax Rules: इनकम टैक्स बचना है तो यहां लगाएं पैसा, इनकम टैक्स का नहीं देना होगा एक भी रुपया, जाने केसे 

Income Tax: आईटीआर दाखिल करने की तारीख बहुत करीब है. क्या आप जानते हैं कि सरकार कुछ आय पर कर नहीं लगाती है? यहां जानें कौन सी इनकम है टैक्स फ्री?

New Income Tax Rules: आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। सरकार आय और आय के स्रोत के आधार पर कर लगाती है। आयकर में आपके वेतन के साथ-साथ आपकी बचत और ब्याज से होने वाली आय भी शामिल होती है। आम बजट 2023 में नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं।

7 लाख रुपये तक की आय पर अब टैक्स नहीं लगेगा. आपको बता दें कि सरकार कुछ आय पर टैक्स में छूट देती है। पता करें कि क्या इन आय पर भी आईटीआर दाखिल करना आवश्यक है। आइए जानें कौन सी हैं ये इनकम…

New Income Tax Rules

New Income Tax Rules

भारत में लोगों की कुछ स्रोतों से होने वाली आय आयकर के दायरे में नहीं आती यानी कर-मुक्त होती है। टैक्स छूट केवल आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत दी जाती है।

कृषि से आय
हमारे देश में किसानों को टैक्स नहीं देना पड़ता है. सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यह निर्णय लिया था।

Tax Saving

संयुक्त हिंदू परिवार की आय
अविभाजित हिंदू परिवार से आपको विरासत के रूप में प्राप्त होने वाली आय कर मुक्त है। यह आयकर अधिनियम की धारा 10(2) के अंतर्गत आता है। इसके मुताबिक, संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति से होने वाली आय कर-मुक्त है।

बचत खाते की ब्याज आय
सेविंग अकाउंट में जमा रकम पर आपको हर 3 महीने के बाद ब्याज मिलता है. आयकर विभाग के मुताबिक, यह आपकी आय है, जिस पर धारा 80TTA के तहत छूट मिलती है। वहीं, अगर आपको 10,000 रुपये से ज्यादा का सालाना ब्याज मिलता है तो आपको टैक्स देना होगा.

Five rules of income tax

उपहार
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी मिलती है, जो पूरी तरह से टैक्स-मुक्त होती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशंसा के प्रतीक दिए जाते हैं। इनकम टैक्स के नियम अलग हैं.

वीआरएस
इनकम टैक्स एक्ट के नियम 2बीए के तहत आपको वीआरएस पर मिली 5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम पर टैक्स देना होगा.

छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार से प्राप्त धनराशि
छात्र को स्कॉलरशिप या किसी पुरस्कार में मिलने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है। इस पर सेक्शन 10 (16) के तहत टैक्स लाभ मिलता है।

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