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Income Tax:यूट्यूब, इंस्टाग्राम से कर रहे हैं कमाई तो इतना लगेगा टैक्स, सरकार ने जारी किया नया नियम

सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोग हर महीने लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। हालाँकि अधिकांश सोशल मीडिया साइटें विदेशों में स्थित हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति इन वेबसाइटों से पैसा कमाएगा, उस पर भारत में टैक्स कैसे लगेगा

Income Tax : इंटरनेट ने व्यक्तियों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया साइटों जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य पर सामग्री बनाना और अर्जित करना संभव बना दिया है।

सोशल मीडिया साइट्स के जरिए लोग हर महीने लाखों की कमाई भी कर रहे हैं। हालाँकि अधिकांश सोशल मीडिया साइटें विदेशों में स्थित हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति इन वेबसाइटों से पैसा कमाएगा, उस पर भारत में टैक्स कैसे लगेगा?

एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स से होने वाली कमाई पर भी टैक्स लगेगा। सरकार की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न में इसका प्रावधान किया गया है.

यदि सोशल मीडिया वेबसाइटों से आय अर्जित करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से पूर्णकालिक आधार पर सामग्री निर्माण में लगा हुआ है और सोशल मीडिया से अर्जित आय उसका प्राथमिक स्रोत है, तो इसे व्यवसाय या पेशे से लाभ के तहत वर्गीकृत और कर लगाया जाएगा।

आय के अन्य स्रोत
यदि व्यक्ति संयोगवश इनसे कमाई कर रहा है और यह उसकी अन्य आय की तुलना में पर्याप्त राशि नहीं है, तो इसे आय के अन्य स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और फिर इस पर कर लगाया जाता है। सोशल मीडिया से कितनी आय पर कर लगाया जाएगा, यह निर्धारित करने में गतिविधि का स्तर और साथ ही आय की मात्रा प्रासंगिक होगी

टैक्स
यदि गतिविधि का स्तर अनियमित है और एक ट्वीट से उत्पन्न कमाई “एकबारगी स्थिति” है, तो यह तर्क दिया जा सकता है कि आय को अन्य स्रोतों से आय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस वर्गीकरण को निर्धारित करने के मानदंड प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के हिसाब से होंगा।

इनकम टैक्स स्लैब
सोशल मीडिया वेबसाइटों से होने वाली आय के लिए कोई विशेष आयकर स्लैब नहीं है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय सभी आय की सूचना दी जानी है और सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा।

पुराने टैक्स स्लैब के तहत अगर कोई आईटीआर फाइल करता है तो सालाना 2.5 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता है. नए टैक्स स्लैब के तहत अगर कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो सालाना 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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