Haryana News: हरियाणा की मनोहर सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों को ग्रुप-ए और ग्रुप-बी पदों के सभी संवर्गों में पदोन्नति में आरक्षण के लिए 7 अक्टूबर,2023 को जारी दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने का आदेश दे दिया है।
प्रशासनिक सचिवों को लिखे पत्र में मुख्य सचिव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभाग 7 अक्टूबर,2023 के निर्देशों के अनुपालन में पदोन्नति आदेश जारी करने से पहले मानव संसाधन विभाग के माध्यम से सीएम की पूर्व मंजूरी लेंगे।