Haryana Amendment Bill 2024 :हरियाणा विधानसभा में दो विधेयक पारित, हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक पारित

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दो विधेयक पारित हुए। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक पास हुआ।

Haryana Amendment Bill 2024 :हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दो विधेयक पारित हुए। इनमें हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक पास हुआ।

यह भी पढे :27 February Ka Mousum :हरियाणा मे 29 फरवरी को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ,जानिए आने वाले दिनों का मौसम पूर्वानुमान

इस अधिनियम को हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 से जाना जाएगा और यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू किया जाएगा।भारतीय परंपरा के मुताविक,भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को श्रीमद्भगवद गीता का संदेश दिया था।

यह घटना कलयुग के आरंभ से लगभग 36 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तदनुसार, श्रीमद्भगवद गीता का संदेश भगवान कृष्ण ने 5160 वर्ष पहले दिया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्लपक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। जो कभी नवंबर तो कभी दिसंबर में आता है।

कुरूक्षेत्र की पुरानी विरासत और परंपरा को संरक्षित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा 1 अगस्त 1968 को कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन किया गया था। कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड तब से कुरूक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव मनाता आ रहा है।

हरियाणा सरकार कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से 2016 से श्रीमद्भगवद गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में मना रही है। यह त्योहार श्रीमद्भगवद गीता में मौजूद शाश्वत शांति, सद्भाव और भाईचारे के संदेश को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य पूरे ब्रह्मांड में साझा करना है।

यह उत्सव कुरूक्षेत्र में आयोजित किया जाता है, जिसे धर्मक्षेत्र या धार्मिक भूमि भी कहा जाता है। यह 18 दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव कुरुक्षेत्र की भूमि से जुड़ी महान सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करने का अवसर देता है।

यह त्यौहार कुरूक्षेत्र के अलावा पूरे हरियाणा राज्य में भी तीन दिनों तक मनाया जाता है। यह उत्सव भारत के बाहर भी आयोजित किया गया है जैसे मॉरीशस गणराज्य, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। इस उत्सव के दौरान स्थानीय लोगों के साथ-साथ देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग और श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं।

गीता जयंती महोत्सव के आयोजन के लिए राज्य में कोई स्वतंत्र प्राधिकरण और निकाय नहीं है। राज्य सरकार का मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के प्रबंधन और आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावी प्राधिकरण के गठन की जरूरत है।

ताकि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन सही ढंग से किया जा सके और महोत्सव के दौरान तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

यह श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों को सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा और सार्वजनिक हित में इस प्रस्तावित विधेयक में वर्णित सभी शक्तियां और कर्तव्य होंगे।अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक बनाना आवश्यक है।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम में संशोधन के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया।

राज्य सरकार ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि हरियाणा के विभिन्न जिलों में हुक्का बार हुक्का के साथ-साथ निकोटीन युक्त तंबाकू भी परोस रहे हैं। जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है।ऐसे हुक्का बार द्वारा विभिन्न स्वाद और जड़ी-बूटियाँ भी परोसी जाती हैं।

कभी-कभी, ऐसा होता है की हुक्का बार स्वाद और जड़ी-बूटियों की आड़ में प्रतिबंधित दवाएं देते हैं।इस तरह के हुक्के को पानी के पाइप सिस्टम और चारकोल से गर्म किया जाता था। स्वादयुक्त सामग्री में ग्लास शामिल है।

इससे जुड़े कम या कोई जोखिम नहीं होने की गलत धारणा और कई स्वादों की उपलब्धता और धुएं की कम कठोरता के कारण इसके उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ऐसे स्वाद वाले हुक्का के धुएँ में विभिन्न विषैले पदार्थ होते हैं।जो न केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि निष्क्रिय धूम्रपान के कारण आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी हानिकारक हैं।

सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 धारा 3(एफ) के तहत धूम्रपान को परिभाषित करता है।लेकिन इसमें हुक्का पीना शामिल नहीं है।

Annu:
Related Post