2000 Rupee Note Exchange: बिना पहचान पत्र दिखाए 2000 रुपये के नोट बदले जाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- जरूरी मामला नहीं, जाने कोर्ट ने क्या कहा?
2000 Rupee Note: बिना पहचान पत्र दिखाए 2,000 रुपये के नोट बदलने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
2000 Rupee Note Exchange: सुप्रीम कोर्ट ने बिना पहचान पत्र दिखाए 2,000 रुपये के नोट बदलने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अवकाश पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर तुरंत सुनवाई की जरूरत है। याचिकाकर्ता को ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद मुख्य न्यायाधीश से सुनवाई का अनुरोध करना चाहिए।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि एक्सचेंजर की पहचान की पुष्टि किए बिना नोट बदलने से भ्रष्ट और देश विरोधी तत्वों को फायदा हो रहा है।
2000 Rupee Note Exchange
कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस सुधांशु धूलिया और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “अदालतें छुट्टी के दौरान ऐसे मामलों को नहीं ले रही हैं और आप हमेशा मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इसका उल्लेख कर सकते हैं।”
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व्यक्तिगत रूप से पेश हुए उपाध्याय ने कहा, “सभी अपहरणकर्ता, गैंगस्टर, ड्रग तस्कर अपना पैसा बदल रहे हैं।” मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले एक हफ्ते में 50,000 करोड़ रुपए के नोट बदले गए हैं।
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उन्होंने कोर्ट से मामले की तुरंत सुनवाई करने की मांग की। पीठ ने फिर दोहराया कि वह इस मामले को सीजेआई के पास भेज सकती है। पीठ ने कहा, ‘हम कुछ नहीं कर रहे हैं। (आपको) इस मामले को आरबीआई के संज्ञान में लाना चाहिए।’