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Special Casual Leave: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने जारी की नई अवकाश नीति; अब 42 दिन की छुट्टी मिलेगी

Special Casual Leave: केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान करने पर 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा. डीओपीटी द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन में कहा गया है कि किसी कर्मचारी द्वारा अंग दान करना एक बड़ी सर्जरी है।

Indian Govt: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार ने कर्मचारियों के लिए छुट्टियों की नई नीति बनाई है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अब पहले से ज्यादा छुट्टी मिलेगी। अंगदान के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिलेगा। डीओपीटी द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन  में कहा गया है कि किसी कर्मचारी द्वारा अंग दान करना एक बड़ी सर्जरी है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ ठीक होने में भी समय लगता है।

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30 दिनों की सीमा को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया
केन्द्रीय कर्मचारियों में किसी भी व्यक्ति की सहायता करने तथा अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन का विशेष अवकाश दिया जाना चाहिए। इसके लिए नियम भी तय कर दिए गए हैं। मौजूदा नियमों के तहत एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिनों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। नए नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो गए हैं।

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नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होता
डीओपीटी ने एक ज्ञापन में कहा है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियमों के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यह नियम चयनित कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। पता चला है कि छुट्टी से जुड़े नए नियम रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे।

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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि दाता अंग को हटाने और उसके बाद की रिकवरी के लिए अधिकतम छुट्टी की सीमा 42 दिन होगी। इसके लिए सरकार की ओर से पंजीकृत चिकित्सक की संस्तुति पर ही अवकाश दिया जाएगा। ऐसी छुट्टी अस्पताल में भर्ती होने से एक सप्ताह पहले ली जा सकती है।

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केंद्रीय कर्मचारियों को राहत! परिवार में किसी को कोरोना होने पर सरकार देगी  15 दिन की स्पेशल लीव - Modi government provide 15 days special casual leave  due to covid 19 check

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15 days special casual leave for govt employees whose parents test COVID  positive: Centre | India News | Zee News

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