Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana 2024 : हरियाणा मे मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लड़की की शादी पर मिल रहे है 51 हजार रुपये, इस तरह से उठा सकते हैं फायदा
सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है।
Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana 2024 :मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, वंशज और टपरीवास जाति के परिवारों और सभी वर्गों के तलाकशुदा, निराश्रित या निराश्रित बच्चों को वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो तो बेटी की शादी के लिए 41,000 रुपए दिए जाते है। इनमें से 36,000 रुपए शादी पर या उससे पहले और 5,000 रुपए प्रमाण पत्र जमा करने के छह माह के भीतर दिए जाते है ।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की अन्य मुख्य बातें
सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम है। इनमें से 46,000 रुपये शादी पर या उससे पहले और 5,000 रुपये प्रमाण पत्र जमा करने के छह माह के भीतर दिए जाएंगे।
समाज के सभी वर्गों तथा सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, जिनके पास ढाई एकड़ या 1 लाख रुपये से वार्षिक आय कम है। वे परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते है ।
किसी भी जाति और सामान्य वर्ग की महिला खिलाड़ी से विवाह करने के लिए 31,000 रुपये दिए जाएगे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की पात्रता
हरियाणा का स्थायी निवास होंना चाहिए।
विवाह के समय 18 वर्ष की आयु की लड़की और 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के लड़के का स्कूल जन्म प्रमाण पत्र होंअ जरूरी है।
जाति एवं विवाह प्रमाण पत्र होंना चाहिए।
आवेदक के बैंक खाते और लड़की के नाम वाले राशन कार्ड की फोटो कॉपी होंना चाहिए ।
एक आवेदक केवल अपनी 2 बेटियों की शादी के अवसर पर ही योजना का लाभ उठा पाएगा।
एक विधवा/तलाकशुदा स्त्री भी अपनी शादी के समय योजना का लाभ उठा सकती है, बशर्ते उसने पहले इसका लाभ न उठाया हो।
यदि आवेदक छह महीने के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा।
आवेदन शादी से 30 दिन पहले जमा किए जा सकते हैं। विवाह की तिथि से 6 माह के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना आवश्यक दस्तावेज
विवाह पंजीकृत होना चाहिए ।
पारिवारिक पहचान।
फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर।
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आवेदन कैसे करें
योजना का आवेदन ऑनलाइन भी भर सकते है।
इस योजना के फॉर्म कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी भर सकते है।