Haryana News:जजों की प्रमोशन प्रक्रिया रोकने पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट सख्त,सरकार पर लगाया प्रति याचिकाकर्ता 50 हजार रुपये का जुर्माना
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर सिविल सेवा की न्यायिक शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा डालने के लिए हरियाणा सरकार पर प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
Haryana News :पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर सिविल सेवा की न्यायिक शाखा के अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा डालने के लिए हरियाणा सरकार पर प्रति याचिकाकर्ता 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
साथ ही याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेश दो सप्ताह में जारी करने का आदेश दिया।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने करीब तीन महीने की सुनवाई के बाद 5 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा न्यायिक शाखा के अधिकारियों ने हरियाणा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों के 13 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी अधिसूचना न जारी करने को चुनौती दी थी।
मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की ओर से पेश हुए वकील ने पीठ के समक्ष 12 सितंबर को हरियाणा सरकार द्वारा रजिस्ट्रार जनरल को भेजा गया एक पत्र प्रस्तुत किया था।इस पत्र की भाषा पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई थी।
पत्र में कहा गया था कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रमोशन का फैसला लेने से पहले सरकार से सलाह नहीं ली।सरकार ने बिना परामर्श पदोन्नति की सिफारिश पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय से कानूनी राय मांगी थी।
इस राय के बाद यह निर्णय लिया गया कि 13 हरियाणा सिविल सेवा अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर पदोन्नति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की जाएंगी।
पदोन्नति के लिए सरकार को नाम भेजते समय संविधान के अनुच्छेद 309 के साथ-साथ हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम 2007 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्र लिखने वाले संयुक्त सचिव को तलब किया था।