Train Ticket: हर दिन लाखों यात्री ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन से सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे लोगों को कई सुविधाएं भी देता है। ट्रेन से कहीं भी आने-जाने के लिए लोगों को ट्रेन टिकट की जरूरत होती है।
Train Ticket
इससे रेलवे को राजस्व भी मिलता है लेकिन कई बार लोग बिना टिकट ट्रेनों में यात्रा करते पकड़े जाते हैं। ऐसे में लोगों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
रेल टिकट
ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। ट्रेन में बिना टिकट सफर करते पकड़े जाने पर यात्री पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में कभी भी बिना टिकट ट्रेन से यात्रा न करें। रेलवे अधिनियम बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने की जानकारी देता है।
Train Ticket
जुर्माना
यदि कोई व्यक्ति बिना रेल टिकट (Train Ticket ) के यात्रा करता पाया जाता है तो उस यात्री पर रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। इसके तहत, सामान्य एकल किराया और अतिरिक्त शुल्क यानी ₹250/- या किराए के बराबर, जो भी अधिक हो, उसके द्वारा तय की गई दूरी या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए शुल्क लिया जाएगा। इसमें यात्री को कारावास का भी प्रावधान है।
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रेलवे टिकट की बुकिंग
ऐसे में हमेशा ट्रेन का टिकट लेकर सफर करें। ट्रेन टिकट रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से खरीदा जा सकता है या आप ट्रेन टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप के जरिए रेलवे टिकट (Train Ticket )आसानी से बुक किए जा सकते हैं। ऐसे मामलों में हमेशा वैध रेलवे टिकट के साथ यात्रा करनी चाहिए।